नई दिल्ली: हैदराबाद में गैंगरेप और हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 2 वकीलों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर एनकाउंटर में शामिल पुलिसवालों पर FIR और निष्पक्ष जांच की मांग की है. साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वी सी सज्जनार के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि पुलिस की कार्रवाई तय नियमों के खिलाफ है.


बता दें कि 25 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक (वेटनरी डॉक्टर) के बलात्कार और हत्या के सभी चारों आरोपी शुक्रवार तड़के चट्टनपल्ली में उस समय पुलिस की ‘जवाबी’ गोलीबारी में मारे गए जब उन्हें पीड़िता का फोन और मामले से जुड़े अन्य सामान बरामद करने के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया था.


साइबराबाद पुलिस ने बताया था कि दो आरोपियों ने उनके हथियार छीनकर उन पर गोलियां चलाई और बाकी के आरोपियों ने पत्थर और डंडों से हमला किया जिसमें दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए. इसके बाद पुलिस को ‘‘जवाबी’’ कार्रवाई करनी पड़ी. महबूबनगर जिले के सरकारी जिला अस्पताल में चारों आरोपियों का पोस्टमार्टम किया गया और उसकी वीडियोग्राफी की गई.


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20 और 26 साल की आयु के बीच के चारों आरोपियों को महिला का बलात्कार करने और उसका गला घोंटकर और बाद में उसे जलाकर उसकी हत्या करने के आरोप में 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस एनकाउंटर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है. एक वर्ग एनकाउंटर को सही ठहरा रहा है तो दूसरा वर्ग सवाल उठा रहा है. एनकाउंटर की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी टीम गठित कर दी है.


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