(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
इस बजट सेशन में मिल सकता है ग्रेच्युटी से जुड़ा बड़ा तोहफा
एक सूत्र के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद के बजट सत्र में पारित होगा.
नई दिल्लीः संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स मुक्त करने का कानून जल्द पारित हो सकता है. इस बजट सत्र में केंद्र की मोदी सरकार ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 को पेश करने जा रही है. इस सत्र में अगर ये पास हो जाता है तो आपके 10 लाख की जगह 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री हो सकती है.
एक सूत्र के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017 संसद के बजट सत्र में पारित होगा. सरकार की योजना है कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी को टैक्स मुक्त कर दिया जाए. यह विधेयक पिछले महीने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था. संसद से विधेयक पास होने के बाद सरकार को छूट के दायरे में आने वाली ग्रेच्युटी की सीमा को दोबारा तय करने की जरूरत नहीं रह जाएगी.
फिलहाल संगठित क्षेत्र में काम करने वालों को पांच साल या उससे ज्यादा की सर्विस पर 10 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट मिलती है. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फिलहाल पांच साल या ज्यादा की सेवा के बाद नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की मौजूदा सीमा 2010 में तय की गई थी.
आगामी बजट सत्र में ग्रेच्युटी को लेकर संशोधन विधेयक पारित होने की उम्मीद है. इसके पारित होने से 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स छूट के दायरे में आ जाएगी. अभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं देना पड़ता है. सातवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के लिए टैक्स मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये कर दी गई थी.