Subsidy on  Diesel for Irrigation: जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितताओं के कारण कई राज्यों में बारिश का रुख काफी खराब रहा है. अनियमित बारिश के कारण किसान सिंचाई (Irrigation work) का काम नहीं कर पा रहे हैं. इन्हीं सभी समस्याओं से किसानों को राहत प्रदान करते हुए बिहार सरकार ने किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान योजना (Diesel Subsidy Scheme) चलाई है, जिसके तहत अभी तक 1 लाख किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है. इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के बाद डीजल पर सब्सिडी (Subsidy on Diesel) की राशि सीधा लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है.


सिंचाई के लिए सब्सिडी 
डीजल अनुदान योजना के तहत 1 एकड़ जमीन पर सिंचाई के लिए डीजल की खरीद पर ₹600 की सब्सिडी प्रदान की जा रही थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹750 कर दिया गया है. बता दें कि डीजल पर आर्थिक अनुदान सिर्फ 8 एकड़ की भूमि के लिए मान्य होगा. इसके अलावा, डीजल पंपसेट से सिंचाई के लिए डीजल खरीदने पर ₹75 प्रति लीटर का अनुदान दिया जायेगा. 
किसान चाहें तो बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते है.


इन किसानों को मिलेगा अनुदान 
डीजल अनुदान योजना के तहत रैयत और गैर-रैयत यानी कि अपनी जमीन और जमीन पट्टे पर लेकर खेती करने वाले किसानों को भी डीजल पर अनुदान देने का प्रावधान है. किसानों को अनुदान देने के बाद कृषि समन्वयक द्वारा जांच की जाएगी कि सब्सिडी पर खरीदा गया डीजल का उपयोग सिंचाई के लिए हो रहा है या नहीं.


यहां करें आवेदन 
डीजल अनुदान योजना के तहत डीजल की खरीद पर सब्सिडी के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in  पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत किसान, बटाईदार और बटाईदार किसानों को अनुदान दिया जाएगा.


आवश्यक दस्तावेज 



  • किसान का आधार कार्ड 

  • किसान का बैंक खाता विवरण 

  • खेत का खसरा नंबर 

  • कुल सिंचित रकबा 

  • डीजल खरीद की रसीद 

  • किसान का थाना नंबर 


इन बातों का रखें ध्यान
डीजल अनुदान योजना के नियमों (Rules for Diesel Subsidy Scheme) के मुताबिक, डीजल की रसीद पर पंजीकृत संख्या के अंतिम 10 नंबर अंकित होने चाहिये. 



  • डीजल खरीद पर खीरददार का नाम, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान होने चाहिए.

  • डीजल खरीद की रसीद 29 जुलाई 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक ही मान्य रहेगी.

  • किसान के बैंक खाता विवरण के बिना डीजल अनुदान की राशि ट्रांसफर (Diesel Subsidy Scheme) नहीं की जा सकेगी.


Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


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