Irrigation Scheme: देश में कृषि का एक बड़ा रकबा आज भी असिंचित है. पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण फसलों का सही उत्पादन नहीं मिल पाता. कई किसान डीजल-बिजली से चलने वाले पंपों के सहारे उत्पादन हासिल कर रहे हैं, जिससे खेती में खर्चा बढ़ता है और किसान सही मुनाफा नहीं कमा पाते. खेती में सिंचाई सुविधाएं के अभाव के साथ बढ़ती लागत की समस्या को सोलर सिंचाई पंप से दूर किया जा सकता है. सोलर पंप से समय रहते सिंचाई कार्य करके फसलों से सही उत्पादन लेकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं.
आज कई किसान अपने पुराने डीजल और बिजली से चलने वाले पंप को सोलर पंप में बदलवा रहे हैं. ये सिंचाई की लागत को बचाते ही है, इनसे बिजली उत्पादन लेकर किसान अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं.
अच्छी बात यह है कि सोलर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना, बल्कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को अनुदान भी दिया जाता है. इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी सौर ऊर्जा पंप परियोजना चलाई है, जिसके तहत 60 से 100 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान है.
सोलर पंप की बढ़ रही उपयोगिता
सोलर पंप की बढ़ती उपयोगिता और इसके फायदों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सोलर पंप की स्थापना के लिए भारी सब्सिडी का ऐलान किया है. यह राज्य सोलर पंप की स्थापना के लिए पहले स्थान पर है.
अब यहां के किसान सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी बिजली उत्पादन करके सारे काम निपटा लेते हैं और बची हुई बिजली को प्राइवेट कंपनियों को बेचकर अतिरिक्त आमदनी कमाते हैं. राजस्थान सरकार ने कृषि बजट घोषणा 2022-23 के तहत अगले 2 साल में 500 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रस्ताव दिया है.
सोलर पंप पर सब्सिडी
सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए किसानों को इकाई लागत पर 60 प्रतिशत के अनुदान का प्रावधान है. इस स्कीम के तहत एससी-एसटी वर्ग के किसानों को 45,000 रुपये के अतिरिक्त अनुदान का भी प्रावधान है.
साथ ही, जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. यह अनुदान 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी के सोलर सिंचाई पंप संयंत्र की स्थापना के लिए दिया जाना है.
क्या हैं आवेदन की शर्तें
सोलर सिंचाई पंप संयंत्र की स्थापना पर सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आवश्यक है कि खेती में सिंचाई के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर या पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा हो.
- ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लोट टनल में खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी का लाभ प्राथमिकता से दिया जाएगा.
- इस स्कीम में आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 0.4 हेक्टेयर जमीन का होना अनिवार्य है.
- किसान के पास 1,000 घन मीटर क्षमता का जल संग्रहण ढांचा या 400 घन मीटर क्षमता वाली डिग्गी/फार्म पॉण्ड या 100 घन मीटर क्षमता का जल हौज या अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जलस्रोत होना चाहिए.
यहां करें आवेदन
यदि आप भी राजस्थान के किसान हैं और सिंचाई के साथ-साथ कमाई का भी प्लान बना रहे हैं तो सोलर पंप की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं. राज्य सरकार ने राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन मांगे हैं. अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
हेल्पलाइन नंबर-1800-180-1551 भी जारी किया गया है. आवेदन करते समय किसान अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइट फोटो अपलोड करना ना भूलें.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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