National Horticulture Mission: आज के आधुनिक दौर में तकनीक और मशीनों ने कृषि बागवानी को आसान बना दिया है. कई दिनों तक लंबित पड़े काम अब कृषि यंत्रों से कुछ मिनट में पूरे हो जाते हैं. किसान भी आगे आकर कृषि यंत्रों को अपना रहे हैं. राज्य सरकार में भी इस काम में किसानों को भरपूर सहयोग दे रही हैं. राजस्थान सरकार में भी राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन उद्यानिकी में यंत्रीकरण योजना चलाई है, जिसके तहत फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर रोटावेटर, पावर टिलर, ट्रैक्टर या पावर चलित मशीन, ट्रैक्टर माउंटेड, ऑपरेटेड स्प्रेयर आदि की खरीद 40% से 50% की सब्सिडी दी जा रही है. महिला किसानों के लिए भी विशेष छूट का प्रावधान है. राजस्थान में बागवानी फसलों की खेती करने वाले किसान, किसान उत्पादक संगठन, किसानों के समूह, स्वयं सहायता समूह और महिला किसान समूह भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.
इन कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी
उपकरण सहित 20 पी.टी.ओ. क्षमता वाले ट्रैक्टर रोटावेटर की लागत 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है. इसकी खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को 25% सब्सिडी यानी 75,000 रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है. वहीं एससी-एसटी और महिला किसानों को 35% तक सब्सिडी या 1 लाख तक की मदद का प्रावधान है.
- 8 बी.एच.पी. से कम क्षमता वाले पावर टिलर की लागत 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है. इसकी खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40,000 रुपये और एससी-एसटी और महिला किसानों को 50,000 रुपये प्रति उपकरण के अनुदान का प्रावधान है.
- 8 बीएचपी से अधिक क्षमता वाले पावर टिलर की लागत 1,50,000 रुपये निर्धारित की गई है, जिसकी खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को 60,000 रुपय और एससी-एसटी और महिला किसानों को 75,000 रुपये प्रति उपकरण के अनुदान का प्रावधान है.
- 20 बीएचपी क्षमता वाले ट्रैक्टर या पावर चलित मशीनों की भी लागत निर्धारित की गई है. भूमि विकास, जोत एवं सीट बेड तैयार करने वाले उपकरण के साथ-साथ बुवाई, रोपाई एवं खुदाई वाले उपकरणों की खरीद की लागत 30,000 रुपये निर्धारित की गई है, जिस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 12,000 रुपये और एससी-एसटी एवं महिला किसानों के लिए 15,000 प्रति उपकरण अनुदान का प्रावधान है.
- प्लास्टिक मल्च बनाने की मशीन पर 70,000 रुपये की लागत है, जिस पर सामान्य वर्ग के किसानों का 28,000 रुपये और एससी-एसटी एवं महिला किसानों के लिए 35,000 रुपये प्रति उपकरण की सब्सिडी का प्रावधान है.
- स्वचालित बागवानी मशीन के लिए भी 2,50,000 रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गई है, जिस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40% सब्सिडी अधिकतम 50,000 रुपये का अनुदान और एससी-एसटी, छोटे-सीमांत और महिला किसानों के लिए 50% सब्सिडी और 63,000 के अनुदान का प्रावधान है.
किन किसानों को मिलेगा लाभ
राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन उद्यानिकी में यंत्रीकरण स्कीम के तहत अजमेर, अलवर बांसवाड़ा, बाड़मेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बारां और करौली के किसानों को शामिल या गया है.
आवश्यक दस्तावेज
राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन उद्यानिकी में यंत्रीकरण स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ डाक्यूमेंट्स भी अटैच कर रहे होंगे. इनमें जमीन की जमाबंदी की कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जन आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड की कॉपी अटैच करना अनिवार्य है.
इस स्कीम में आवेदन करने से पहले अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संयुक्त निदेशक से संपर्क कर सकते हैं. इसकी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहती है, जिसके लिए ई-मित्र केंद्र की मदद भी ले सकते हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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