किसानों के लिये सुनहरा मौका! ढांचे में खेती करने के लिये मिल रही है 50% सब्सिडी, तुरंत करें आवेदन
Subsidy Offer for Protected Farming:पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग पर सब्सिडी पाने के लिये मध्य प्रदेश राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन भी मांगे हैं.
Subsidy for Protected Farming in Madhya Pradesh: मौसम की अनिश्चितताओं और जोखिम भरे वातावरण के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है. आजकल ज्यादातर फसलें खराब मौसम और कीट-रोगों के प्रकोप के चलते बर्बाद हो जाती है. इन जोखिमों की संभावनाओं को कम करने के लिये किसानों को संरक्षित खेती (Prptected farming) करने की सलाह दी जाती है.
बता दें कि सरंक्षित खेती के तहत पॉलीहाउस (Poly House) , ग्रीन हाउस (Green House) और प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching Farming) में फूल, फल और सब्जी समेत कई बागवानी फसलों की खेती की जाती है. केंद्र और राज्य सरकारें इस प्रकार की खेती को काफी प्रोत्साहित करती है.
मध्य प्रदेश के किसानों को 50% सब्सिडी
मध्य प्रदेश के किसानों को खेती की आधुनिक विधियों से जोड़ने के लिये अब मध्य प्रदेश सरकार भी आगे आई है. राज्य सरकार ने किसानों को पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग में खेती करने के लिये कुल लागत में 50 फीसदी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. इससे किसानों पर से खेती का बोझ कम होगा, खेती में लागत कम आयेगी और वे बिना जोखिम फसलों का बेहतर उत्पादन ले सकेंगे.
इस दर से मिलेगी सब्सिडी
मध्य प्रदेश राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से पॉली हाउस-ग्रीन हाउस का ढांचा और प्लास्टिक मल्टिंग लगाने के लिये लाभार्थी किसानों को 50 प्रतिशत दी जायेगी. ये अनुदान क्षेत्रफल के हिसाब से ढांचा तैयार करने की निर्धारित इकाई लागत पर दिया जायेगा यानी पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस और प्लास्टिक मल्चिंग के रोपण पर आने वाले खर्च के लिये किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी दी जायेगी.
ये दस्तावेज लगेंगे
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- खेत का खसरा नंबर
- बैंक खाता विवरण- बैंक पासबुक की कॉपी
- जाति प्रमाण-पत्र
- निवास प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
यहां करें आवेदन
पॉली हाउस (Poly House), ग्रीन हाउस (Green House)और प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Muतching Farming) पर सब्सिडी पाने के लिये मध्य प्रदेश राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन भी मांगे हैं, इसलिये विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर आवेदन करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं.
- बता दें कि वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया 11 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रहती है, इसलिये निश्चित समय काल में ही सब्सिडी के लिये आवेदन करना होगा.
- अधिक जानकारी के लिये मध्य प्रदेश के किसान (Subsidy Offer for Madhya Pradesh Farmer) अपने नजदीकी जिले के विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग के कार्यलय में संपर्क कर सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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