Subsidy on Tractor: भारतीय किसानों के लिए कृषि कार्यों को और भी ज्यादा आसान और किफायती बनाने के लिए तकनीकों (Agriculture Technology) से जोड़ा जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई योजनाओं के जरिए आधुनिक कृषि यंत्रों (Advanced Agriculture Machinery) की खरीद को बढ़ावा दे रही है. बता दें कि कृषि यंत्रों की मदद से किसान कई घंटों का काम कुछ ही समय में निपटा सकते हैं. इससे खेती की लागत तो कम होती ही है, श्रम की भी बचत होती है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश राज्य सरकार भी किसानों को ट्रैक्टर (Subsidy on Tractor) के साथ-साथ जुताई, रोपाई और खुदाई वाले कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी (Subsidy on Agriculture Machinery)  यानी अधिकतम एक लाख रुपये तक का अनुदान दे रही है. इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार ने किसानों से ऑनलाइन आवेदन भी मांगे हैं.  


कृषि यंत्रों पर सब्सिडी 


मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से बागवानी कार्यों के लिए कृषि यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए 8 सितंबर 2022 को सुबह 11:00 बजे से ऑनलाइन आवेदन खोल दिए गए हैं. किसान चाहें तो इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं.



  • ट्रैक्टर या पावर टिलर मशीन (20 एच.पी.से कम)

  • प्लास्टिक मल्च लगाने वाली मशीन

  • यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर या विद्यत चलित स्प्रेयर-(क्षमता 16 लीटर) 


50 प्रतिशत तक की सब्सिडी 


मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत कृषि यंत्रीकरण के लिए ट्रैक्टर या पावर टिलर चलित उपकरण या प्लास्टिक मल्च लगाने वाले उपकरणों के लिए 70,000 रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गई है.



  • इस इकाई लागत पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40% तक सब्सिडी यानी अधिकतम 28,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

  • छोटे-सीमांत किसान, महिला किसान और एससी-एसटी वर्ग के किसानों के लिए इकाई लागत पर अनुदान की रकम 35,000 रुपये निर्धारित की गई है यानी 50% तक सब्सिडी का प्रावधान है. 


यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर/विद्यत चलित स्प्रेयर पर सब्सिडी


मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Integrated Horticulture Development Mission) के तहत यंत्र चालित नेपसैक स्प्रेयर या विद्यत चलित स्प्रेयर के लिए अधिकतम इकाई लागत 20000 रुपये निर्धारित की गई है.



  • इसके लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 40 फीसदी तक सब्सिडी यानी अधिकतम 8000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

  • छोटे-सीमांत किसान, महिला किसान, एससी-एसटी वर्ग के किसानों को इकाई लागत पर 50% तक सब्सिडी या अधिकतम 10000 रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है.


यहां करें आवेदन 


मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (Horticulture and Food Processing Department) द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


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