Animal Insurance policy: पशु बीमा पर 70% तक सब्सिडी देगी सरकार, जोखिम के सिर्फ 15 दिन में पायें कवरेज
Pashudhan Beema Yojna: पशुपालन के व्यवसाय में सुरक्षा जोखिमों को कम से कम करने के लिये भारत सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है
Pashudhan Beema Yojna: भारत के ग्रामीण इलाको में बड़े स्तर पर पशुपालन कार्य किया जा रहा है. गांव के ज्यादातर किसान अतिरिक्त आमदनी के रूप में पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं. जाहिर है कि दुधारू पशुओं को पालने ना सिर्फ बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन होता है बल्कि उनके गोबर को खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि पशुओं को पालने के साथ-साथ उनका ख्याल रखना भी बेहद बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है.
पशुपालन के व्यवसाय में सुरक्षा जोखिमों को कम से कम करने के लिये भारत सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है. जिसके तहत सभी दूध और मांस का उत्पादन करने वाले पशुओं का बीमा करवाने का प्रावधान है. जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मवेशी, ऊंट आदि शामिल है. भारत सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना पर अलग-अलग श्रेणी के पशुपालकों को सब्सिड़ी का भी प्रावधान है. ये सब्सिड़ी श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की रकम पर दी जा रही है.
भारत सरकार एपीएल श्रेणी के पशुपालकों को 50% सब्सिड़ी दे रही है. वहीं बीपीएल और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को 70% तक सब्सिडी के लिये आश्वस्त किया गया है. पशुधन बीमा योजना के तहत दो प्रकार की पॉलिसी पशुपालकों को दी जा रही है, जिसमें पशुओं के बीमा की 3 साल की पॉलिसी और पशुओं के बीमा की 1 साल की पॉलिसी शामिल है.
नियमों के मुताबिक, अगर पॉलिसी का समय पूरा होने से पहले पशु को बेच दिया गया है, तो पशु के नये मालिक यानी खरीदने वाले पशुपालक को ही पॉलिसी की लाभ मिलेगा. पशुधन बीमा योजना के तहत बीमित पशु की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो बीमित पशुपालक को बिना शर्त 15 दिन के अंदर बीमा कवर दिया जाता है. हालांकि बीमा करवाने के लिये पशुपालक को एक निश्चित रकम का भुगतान करना होगा.
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