Subsidy on Tractor in Madhya Pradesh: खेती-किसानी से संबंधित कामों को आसान बनाने के लिये कृषि मशीनरियों (Farm Machinery) और यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिये केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को आर्थिक सहायता (Subsidy on Agriculture Machinery) प्रदान करती है. इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख तक का आर्थिक अनुदान (Subsidy on Farm Tractor) का प्रावधान किया है, जिसके तहत राज्य के किसानों से आवेदन भी मांगे गये हैं. 


ट्रैक्टर पर सब्सिडी
बता दें कि ट्रैक्टर की खरीद पर ये आर्थिक अनुदान मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसमें बागवानी कार्यों के लिये उपयोगी 20 PTO HP (20 PTO HP Tractor)की खरीद के लिए अलग-अलग वर्ग के किसानों को उचित दरों पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी.


किसको-कितना अनुदान
मध्य प्रदेश के किसानों को बागवानी कार्यों के लिये 20 HP की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है. 



  • इस योजना के तहत राज्य में सामान्य वर्ग के किसानों को लागत की 25% सब्सिडी या अधिकतम 75,000 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से अनुदान दिया जायेगा.

  • वहीं राज्य के एससी-एसटी किसान, महिला किसान, छोटे और सीमांत किसानों के लिये सब्सिडी की दर 35% निर्धारित की गई है यानी इकाई लागत पर अधिकतम 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा.


आवश्यक दस्तावेज
जो भी किसान मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) योजना के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी के लिये आवदेन कर रहे हैं. वो आवेदन के साथ इन दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अटैच कर दें.



  • किसान का आधार कार्ड

  • किसान का जाति प्रमाण पत्र

  • खेत का खसरा नम्बर/B1 या पट्टे की प्रति

  • किसाीन का बैंक खाता विवरण या पैसबुक की कॉपी

  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो


कब और कहां करें आवेदन
मध्य प्रदेश राज्य के बागवानी करने वाले या अन्य किसान चाहें तो 05 सितंबर 2022 तक ट्रैक्टर सब्सिडी के लिये आवेदन (Application for Tractor Subsidy) कर सकते हैं. इसके लिये ऑनलाइन सुविधा खोली गई है. 



  • इसके लिये मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग (Madhya Pradesh Horticulture Department) की आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ से जुड़ सकते हैं. 

  • अधिक जानकारी के लिये नजदीकी विकासखंड या जिला उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.

  • किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये हेल्प लाइन नंबर- 0755-4059242 पर भी योजना से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं.


Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


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