Subsidy Offer: इन कृषि यंत्रों पर मिल रही है 50 से 80 फीसदी तक सब्सिडी, लॉटरी सिस्टम से चुने जायेंगे किसान
Subsidy on Agriculture Machinery: यहांआवेदन करने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर चुनाव होता था, लेकिन आवेदनों की संख्या बढ़ने पर लााभार्थी किसानों का चुनाव लॉटरी सिस्टम के आधार पर किया जायेगा.
Tractor Subsidy for Madhya Pradesh Farmers: खेती-किसानी से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिये कृषि मशीनरों (Agriculture Machinery) का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. किसान अब समय और मेहनत बचाने के लिये ट्रैक्टर समेत दूसरे कृषि यंत्रों से मिनटों में खेती से जुड़े काम निपटा लेते हैं. जाहिर है कि ट्रैक्टर से हर तरह के कृषि यंत्र को जोड़ा जा सकता है, इसलिये अब हर किसान ट्रैक्टर खरीदना (Kisan Tractor) चाहता है.
बड़े किसानों के लिये तो ये आसान काम है, लेकिन इन मशीनों की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि इन सुविधाओं से छोटे और सीमांत किसान वंचित रह जाते हैं, इसलिये छोटे-बड़े हर किसान को ट्रैक्टर मुहैया करवाने के लिये मध्य प्रदेश की सरकार ट्रैक्टर की खरीद पर 80 फीसदी (Subsidy on Tractor) सब्सिडी या अधिकतम 1 लाख का अनुदान दे रही है. इतना ही नहीं, इस स्कीम के तहत सरकार ने किसानों से आदेन भी मांगे, जिसके बाद लॉटरी सिस्टम के जरिये किसानों को चुना जायेगा.
ट्रैक्टर पर सब्सिडी
ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का ऑफर मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (Horticulture Department) की ओर से दिया जा रहा है, जिसमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को 20 एचपी के ट्रैक्टर की खरीद पर आर्थिक अनुदान दिया जायेगा.
- इस स्कीम के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 25% सब्सिडी यानी अधिकतम 75,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा.
- वहीं एससी-एसटी वर्ग के किसान, महिला किसान और छोटे-सीमांत किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 35% सब्सिडी यानी अधिकतकम 1 लाख रुपये के अनुदान का प्रावधान है.
इन शर्तों पर मिलेगी सब्सिडी
ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ मध्य प्रदेश सरकार के जरूरतमंद किसानों को मिल सके, इसलिये सब्सिडी योजना के तहत कुछ नियम, शर्तें और किसानों के लिये पात्रता निर्धारित की गई है.
- राज्य के सभी छोटे और सीमांत किसान भी ट्रैक्टर की खरीद पर अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं.
- एक किसान को सिर्फ एक ही ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दी जायेगी. इसके लिये किसान के पिछले सब्सिडी रिकॉर्ड को भी देखा जायेगा.
- खुद की जमीन पर खेती करने वालों को ही ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी.
- जो किसान पहले भी ट्रैक्टर पर सब्सिडी या अनुदान का फायदा उठा चुके हैं, इस बार उन किसानों का चयन नहीं किया जायेगा.
- किसान चाहें को सब्सिडी की रकम से अपने मन पसंद ब्रांड का ट्रैक्टर खरीदने के लिये विक्रेताओं से मोलभाव भी कर सकते हैं.
5 सितंबर तक करें आवेदन
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना के तहत किसानों से 5 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. इसके लिये मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग की फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम नामक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ भी बनाई है, जिस पर आवेदन करके योजना से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं.
- इस वेबसाइट पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों के आवेदन प्राप्त किये जाते हैं, इसलिये किसान इस समय सीमा में ही आवेदन करें.
- कृषि यंत्रों पर सब्सिडी योजना से संबंधित अधिक जानाकरी के लिये किसान विकासखंड या जिला उद्यानिकी विभाग के कार्यलय में भी संपर्क कर सकते हैं.
आवश्यक दस्तावेज
किसान का आधार कार्ड
खेती योग्य जमीन के दस्तावेज या खसरा नंबर
किसान का जाति प्रमाण पत्र
किसान का निवास प्रमाण पत्र
किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाते का विवरण- बैंक पासबुक की कॉपी
निकलेगी किसानों की लौटरी
मध्य प्रदेश राज्य के किसानों के पास ट्रैक्टर की खरीदने के लिये (Subsidy in Kisan Tractor) यह आखिरी मौका है. इस योजना के तहत आवेदन करने पर किसानों का चयन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाता था, लेकिन आवेदनों की संख्या बढ़ने पर लााभार्थी किसानों का चुनाव लॉटरी सिस्टम (Lottery System for Tractor Subsidy) के आधार पर किया जायेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
इसे भी पढ़ें:-
Cow Farming: गाय में तनाव बढ़ा देती है लंपी जैसी ये बीमारी, अचानक से घट जाता है दूध उत्पादन