सावधान हो जाएं किसान! इस मशीन से गेहूं की कटाई करना पड़ सकता है बहुत भारी, इस्तेमाल पर 15 अप्रैल तक लगाई रोक!
Straw Reaper Machine: किसानों की सुविधा के लिए कृषि मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन ये कृषि यंत्र मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं. कई इलाकों में 15 अप्रैल तक इस पर बैन लगाया है.
Crop Harvester Machine: कृषि कार्यों को आसान और सुविधाजनक तरीके से पूरा करने में कृषि यंत्रों की Dहम भूमिका है. अब किसान भी खेत की तैयारी से लेकर बुवाई, निराई, कटाई और प्रबंधन तक का काम मशीनों से कर रहे हैं. इस समय, पैसा और मानव श्रम की बचत हो रही है. इन दिनों देश के ज्यादातर इलाकों में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है. मौसम की अनिश्चितताओं को देखते हुए किसान जल्द से जल्द कटाई और थ्रेसिंग का काम कर रहे हैं. इस बीच कई इलाकों में गेहूं कटाई की मशीन स्ट्रॉ रीपर का इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन गोरखपुर जिले में इस मशीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. नए आदेशों तक यदि कोई भी किसान स्ट्रॉ रीपर का इस्तेमाल करता है तो सख्त कार्रवाई की जा सकती है.
क्यों लगा स्ट्रॉ रीपर पर प्रतिबंध
मौसम की अनिश्चितताओं को देखते हुए किसानों ने स्ट्रॉ रीपर से गेहूं की कटाई का काम चालू कर दिया था, लेकिन अब 15 अप्रैल तक इस मशीनरी के इस्तेमाल को रोक दिया गया है. इसके पीछे एक गंभीर वजह है. कई बार कटाई के दौरान स्ट्रॉ रीपर और भूसा बनाने वाली मशीनों से चिंगारी निकलने लगती है.
पिछले कई सालों में इसके इस्तेमाल से गेहूं की फसल में आग लगने की घटनाएं देखी गई हैं. इधर बारिश के कारण पहले ही किसानों की कई एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं, इसलिए आगजनी के खतरे से फसल को बचाने के लिए स्ट्रॉ रीपर से फसल कटाई बैन कर दी गई है.
जिलाधिकारी से जारी किए निर्देश
आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने 15 अप्रैल तक स्ट्रॉ रीपर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिए हैं. इस रिपोर्ट में जिलाधिकारी करुणेश ने बताया कि कृषि यंत्रों से गेहूं की फसल में आग लगाने वाली कई घटनाएं सामने आ रही हैं.
ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जिनसे किसानों का काफी नुकसान हो रहा है. ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल तक मशीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसी घटनाओं के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों को आपदा निधि और अन्य योजनाओं के जरिए अनुदान भी दिया जाएगा.
प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा
यदि हाल-फिलहाल में ऐसी कोई भी घटना हुई है, जिसमें मशीन से निकली चिंगारी के कारण किसान की फसल में आगजनी हुई है तो नुकसान के आधार पर मुआवजे का ऐलान किया गया है. जिला प्रशासन के राहत निधि से 24 घंटे के अंदर प्रभावित किसान को 25,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा. यदि घटना से प्रभावित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या किसान क्रेडिट कार्ड का लाभार्थी है तो ऐसी स्थिति में भी किसान को लाभ की श्रेणी में शामिल किया जाएगा.
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