Crop Compensation: खेती एक ऐसा काम है, जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है. प्रकृति की अच्छी गतिविधियों से फसल की उत्पादकता को बढ़ जाती है, जिससे किसानों को अच्छी कमाई होने की संभावना भी बढ़ जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन के कारण प्रकृति की चाल बदल गई है. बेमौसम बारिश, आंधी, ओलावृष्टि या अन्य कारणों से फसलों में काफी नुकसान देखने के मिल रहा है. आए दिन कीट, रोग, मौसम की मार से फसलें नष्ट हो रही हैं. प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान को कम करने के लिए केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, जिसमें नुकसान के लिए किसान को आंशिक भरपाई की जाती है.


कई राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर कई स्कीम चलाती हैं. बिहार सरकार ने भी फसल सहायता योजना चलाई है, जिसमें अब रबी फसलों-गेहूं, मकई, मसूर,अरहर, चना, ईख, राई-सरसों, आलू, प्याज को अधिसूचित किया गया है.


किसे-कितना अनुदान
बिहार फसल सहायता योजना के तहत किसान को एक से ज्यादा फसल को चुनने की सुविधा दी गई है. इस स्कीम में आवेदन करने पर किसान को 2 हेक्टेयर जमीन पर ही लाभ मिलेगा. नगर पंचायत/नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.


इस स्कीम के तहत आवेदक किसान की फसल में 20% तक नुकसान होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है. वहीं 20% से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि सीधा किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.






किन किसानों तो मिलेगा लाभ
बिहार फसल सहायता योजना के नियमानुसार बिहार राज्य का निवासी- रैयत और गैर-रैयात किसानों के असावा आंशिक तौर पर रैयत और गैर रैयत किसान भी आवेदन कर सकते हैं.



  • इस स्कीम के तहत रैयत किसानों को अपडेटिड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद और स्व घोषणा प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा.

  • गैर-रैयत किसानों को भी वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार की ओर से प्रति हास्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र दाखिल करना होगा.

  • रैयत और गैर-रैयत कैटेगरी में आने वाले किसानों को अपडेटिड भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/राजस्व रसीद और वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार की ओर से हस्ताक्षरित स्व घोषणा पत्र जमा करवाना होगा.

  • फसल सहायता योजना के नियमानुसार चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को वेरिफिकेशन के बाद डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक खाते में सहायतानुदान ट्रांसफर कर दिया जाएगा.


कहां करें आवेदन
यदि आप भी बिहार के किसान हैं तो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल या https://state.bihar.gov.in/Cooperative पर डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं. बिहार सरकार ने ई-सहकारी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है. किसान चाहें तो अधिक जानकारी के लिए विभागीय कॉल सेंटर (सुगम) के टोलफ्री नंबर- 180018000110 पर भी संपर्क कर सकते हैं.


बिहार राज्य फसल सहायता योजना में 1 जनवरी 2023 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. किसान भाई चाहें तो 31 मार्च 2023 तक Bihar DBT Portal पर डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं. इस दौरान किसानों को अपनी फसल और बुवाई का रकबा पता होना चाहिए.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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