Reapplication for Diesel Subsidy: इस साल मौसम की अनिश्चितता के कारण बिहार के करीब 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है. राज्य में सिंचाई के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है. वहीं फसलों में नुकसान के कारण अब किसान भी सिंचाई का भारी-भरकम खर्चा नहीं उठा पायेंगे. इन्हीं सभी समस्याओं के मद्देनजर बिहार सरकार ने रद्द किए गए डीजल सब्सिडी के आवेदनों पर सहूलियत बरतते हुए दोबारा आवेदन मांगे हैं. इसके लिए बिहार कृषि विभाग (Bihar Agriculture Department) ने 10 नवंबर तक डेडलाइन निर्धारित की है. पहले जिन किसानों के आवेदन रद्द हो चुके हैं, वो इस अवसर का लाभ उठाकर दोबारा आवेदन सकते हैं.


आवेदन रद्द होने पर पुनः आवेदन करें
बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले ही कृषि कार्यों के लिए डीजल की खरीद पर सरकारी सब्सिडी को 600 रुपये से बढ़ाकर 7,50 रुपये प्रति एकड़ कर दिया था, लेकिन आवेदनों में कुछ चोटी-मोटी गलतियां होने के कारण ज्यादातर किसानों के आवेदन रद्द कर दिए गए थे. अब राज्य सरकार ने आवेदन में हुईं मामूली गलतियों को सुधारने का मौका दिया है. अब जिन किसानों के आवेदन में गलतियां हुई है या आवेदन रद्ध (Reapplication for Diesel Subsidy) कर दिया गया है. वे जमीन के दस्तावेज के आंकलन, डीजल रसीद पर हस्ताक्षर, पंजीकरण संख्या आदि का ध्यान रखते हुये दोबारा आवेदन कर सकते हैं. 


यहां करें आवेदन
डीजल अनुदान योजना के तहत पुनः आवेदन करने के लिए https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html या कृषि विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.



  • अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिले के कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं.


इन बातों का रखें खास ध्यान
बिहार सरकार की डीजल अनुदान योजना के तहत रद्द किए आवेदनों के बाद पुनः आवेदन करने पर इन बातों का खास ध्यान रखना होगा.



  • किसान परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को डीजल की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी.

  • 30 अक्टूबर तक डीजल खरीद कर सिंचाई करने वाले किसानों को ही ऑनलाइन आवेदन करने पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

  • डीजल खरीद की रसीद पर पंजीकृत संख्या के अंतिम 10 नंबर अंकित हों. 

  • डीजल खरीद की रसीद पर खरीददार का नाम, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान भी होने चाहिए.

  • 29 जुलाई 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक डीजल खरीद की रशीद को ही मान्यता मिलेगी. 

  • किसान के बैंक खाता डिटेस के बिना डीजल सब्सिडी की राशि नहीं भेजी जायेगी.


डीजल अनुदान योजना
बिहार सरकार की तरफ से कृषि कार्यों के लिए डीजल की खरीद पर अनुदान दिया जाता है. इस योजना के तहत किसान भाइयों को अधिकृत पेट्रोल पंप से डीजल खरीदने और सिंचाई के लिए पंपसेट में डीजल का इस्तेमाल करने के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रति एकड़ में खेती के लिए 750 रुपये का अनुदान दिया जाता है. इतना ही नहीं, खड़ी फसल में धान, मक्का के साथ-साथ दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जियों, औषधीय फसलों और सुगंधित पौधों में अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान मिलता है. राज्य का कोई भी किसान अधिकतम 8 एकड़ पर खेती के लिये डीजल पर सब्सिडी (Subsidy on Diesel Purchase) का लाभ ले सकता है.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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