Subsidy on farm Machinery: भारत में खरीफ सीजन (Kharif Crops) की फसलें अपने पीक पर है. ज्यादा इलाकों में फसलें पककर तैयार हो चुकी है और जल्द ही उनकी कटाई का काम भी शुरू (Harvesting) किया जायेगा, लेकिन बदलते मौसम के बीच कई दिनों तक कटाई का काम जारी रखना अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है. ऐसे में किसानों को चाहिये कि एक ही दिन मे फसलों की कटाई हो जाये, ताकि मौसम की मार पड़ने से पहले ही फसल का भंडारण और प्रंबधन किया जा सके. फसल कटाई में इस्तेमाल होने वाली रीपर मशीन (Reaper Machine) से इस काम को आसान बना सकते हैं, जो सीधा नीचे से फसल की कटाई करती है. इसकी खरीद पर अब किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी यानी 60,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है.


क्या होता है रीपर
बता दें कि रीपर एक कृषि यंत्र है, जो लगभग जड़ों के पास से ही फसलों की कटाई कर सकते है. यह कृषि यंत्र ना सिर्फ एक बराबर से फसलों की कटाई करता है, बल्कि कटी हुई फसलों को दाहिने तरफ लाइन में लगाते हुये आगे बढ़ता है. आज के समय में फसल कटाई के लिये इससे ज्यादा सुविधाजनक मशीन नहीं हो सकती है. यह दो प्रकार का होता है, एक स्वचलित रीपर (Automatic Reaper) और एक ट्रैक्टर चलित रीपर(Tractor Driven Reaper).



  • जहां स्वचलित रीपर को खुद के इंजन की मदद से कटाई करने की पावर मिलती है.

  • वहीं ट्रेक्टर चलित रीपर को 35 PTO H.P के ट्रेक्टर से अटैच करके चलाया जा सकता है.






रीपर मशीन पर सब्सिडी
बिहार कृषि विभाग (Bihar Agriculture Department) द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत स्वचलित रीपर और ट्रेक्टर चलित रीपर की खरीद पर किसानों को लगभग 50 प्रतिशत तक अनुदान (Subsidy on Reaper Machine) दिया जा रहा है.



  • स्वचलित रीपर पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40%  की सब्सिडी यानी अधिकतम 50,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है.

  • वहीं एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के किसानों को स्वचलित रीपर की खरीद पर 50%  तक सब्सिडी यानी अधिकतम 60,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा.

  • ट्रेक्टर चलित रीपर की खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को 40%  तक सब्सिडी यानी अधिकतम 25,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा

  • वहीं एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50% सब्सिडी यानी अधिकतम 30,000 रुपये तक आर्थिक अनुदान का प्रावधान है. 


यहां करें आवेदन
बिहार सरकार (Bihar Government) द्वारा चलाई जा रही कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत स्वचलित या ट्रैक्टर रीपर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिये www.farmech.bih.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं.



  • आवेदन से पहले किसानों को अपना पंजीकरण करवाना होगा. इसके लिये बिहार कृषि विभाग के ऑफिशियल पोर्टल http://horticulture.bihar.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

  • जानकारी के लिये बता दें कि कृषि यंत्रीकरण योजना (Krishi Yantrikaran Yojana) के तहत बिहार सरकार लेजर लैंज लेवलर, पॉवर चलित थ्रेसर,  पावर वीडर  और पावर टिलर जैसी मशीनों पर भी भारी अनुदान दे रही है. 


Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


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