Subsidy Offer for Dry Farming: केंद्र और राज्य मिलकर किसानों की आय बढ़ाने के लिये लगातार प्रयार कर रही है. इस बीच बिहार सरकार (Bihar Government) भी राज्य के किसानों को सूखी खेती करने के लिये आर्थिक अनुदान (Subsidy for Dry Farming)  का ऑफर लाई है. सूखी खेती यानी जिसमें पानी का बेहद कम इस्तेमाल करके बागवानी फसलों को उगाया जाता है.


इन फसलों में आंवला, बेर, जामुन, कटहल, बेल, अनार, नींबू आदिशामिल है, जिनकी खेती के लिये 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. बता दें कि बिहार राज्य में कम पानी वाले इलाकों में ड्राई हॉर्टिकल्चर (Dry Horticulture)  के लिये 875 हैक्टेयर में बागवानी फसलों को उगाने का लक्ष्य रखा है. 




सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित है सूखी खेती (Dry Farming based on Micro irrigation)
बिहार सरकार की तरफ से जारी इस योजना के तहत सूखी खेती के लिये सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का प्रयोग किया जायेगा. किसानों को भी अधिकतम 4 हेक्टेयर और न्यूनत्तम 0.1 हेक्टेयर पर फलदार पौधों की



  • बागवानी के लिये अनुदान का लभा दिया जायेगा. मेड़ पर सब्जी और फलदार पौधों की खेती करने में इच्छुक किसान भी इस योजना से जुड़ सकते हैं. 

  • इस योजना के तहत फलों के बाग लगाने की लागत का 50 प्रतिशत खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी.

  • किसानों को तीन वार्षिक किस्तों में 60,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अनुदान देने का भी प्रावधान है, जिसके तहत रोपण सामग्री से जुड़े खर्चों को भी कवर किया जायेगा.

  • बिहार के हर जिले में सूखी खेती सिखाने के लिये किसानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जायेगी. 




इन फलों की खेती पर मिलेगी सब्सिडी (Subsidy on Horticulture crop & Fruit Plants)
बिहार राज्य सरकार की सूखी खेती के लिये आर्थिक अनुदान योजना के तहत आंवला, बेर, जामुन, कटहल, बेल, अनार, नींबू और मीठा नींबू आदि फलदार पौधों को कवर किया गया हैं.



  • इन फलों की खेती के लिये किसानों को उनकी इच्छा के अनुसार पौध उपलब्ध करवाई जायेगी, जिन्हें खेतों के बीच बची खाली जगह पर भी लगा सकते हैं.


सामुदायिक नलकूप के लिए भी मिलेगी सब्सिडी  (Subsidy for community Tubewells)
ड्राई हॉर्टिकल्चर यानी सूखी बागवानी योजना के तहत खेतों में ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था के लिये सामुदायिक नलकूप भी लगाये जायेंगे, जिसमें ड्रिप सिंचाई के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और नलकूप के लिये राज्य सामुदायिक नलकूप योजना के तहत 100%  अनुदान दिया जायेगा. इस योजना का लाभ समूह में सूखी खेती करने वाले किसानों को ही मिलेगा.


यहां करें आवदेन (Apply here for Dry Horticulture Scheme) 
ड्राई हॉर्टिकल्चर योजना (Dry Horticulture Scheme) से जुड़कर आर्थिक अनुदान का लाभ लेने के लिये नजदीकी जिले के राज्य उद्यान विभाग या कृषि विभाग से संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं



  • बिहार कृषि विभाग (Bihar Agriculture Department)  की आधिकारिक वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/Home.aspx# पर जाकर भी आवेदन से जुड़ी जनाकारियां मौजूद हैं.


Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


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