Krishi Yojana: टेंशन ना लें किसान...फसल नुकसान होने पर यहां मिलेगा 13,500 रुपये मुआवजा, जान लें आवेदन का तरीका
प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए सरकारें कई राहत-अनुदान स्कीम्स चला रही हैं. इसी में शामिल है कृषि इनपुट अनुदान स्कीम. इसके तहत प्रभावित किसान को 13,500 रुपये का मुआवजा दिया जाता है
Krishi Input Anudaan Yojana: खेती-किसानी एक अनिश्चितताओं से भरा काम है. ये पूरी तरह मौसम की चाल और जलवायु पर निर्भर है. यदि मौसम फसल के अनुकूल है तो निश्चित ही किसान को मुनाफा होगा, लेकिन मौसम में होने वाले असामान्य बदलावों की वजह से किसानों का काफी नुकसान होता देखा गया है. पिछले दिनों ही बेमौसम बारिश से लाखों एकड़ गेहूं और सरसों की फसल खराब हो गई. इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है, जिससे जुड़ने के लिए किसानों को हर बार जागरूक किया जाता है. कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि फसल का बीमा नहीं लिया है, लेकिन फसल नुकसान काफी ज्यादा है. तब राज्य सरकारें अपने स्तर पर किसानों को राहत अनुदान देती हैं. बिहार राज्य सरकार ने भी एक ऐसी ही कृषि इनपुट अनुदान योजना चलाई है, जिसके तहत अधिकतम 13,500 रुपये का राहत अनुदान दिया जाता है.
फसल खराबी पर राहत अनुदान
बिहार के किसानों के लिए चलाई जा रही कृषि इनपुट अनुदान स्कीम के तहत सिंचित इलाकों में खेती करने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर 13,500 रुपये का सहायतानुदान दिया जाता है. वहीं असिंचित इलाकों की फसल बर्बाद होने पर 6,800 के राहत अनुदान का प्रावधान है. राज्य के कई इलाके आज भी बंजर हैं, जहां 4 इंच तक रेत इकट्ठी हो जाती है. ऐसे इलाकों में फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 12,200 रुपये के अनुदान का प्रावधान है.
क्या है आवेदन की पात्रता
बिहार के हर जरूरतमंद किसान तक कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पात्रता निर्धारित की है. इस पात्रता के नियमों-शर्तों पर खरे उतरने वाले किसान ही राहत अनुदान का लाभ ले सकेंगे.
- किसान को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.
- कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन का होना अनिवार्य है.
- किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि राहत अनुदान डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके.
आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी बिहार के किसान है तो कृषि इनपुट अनुदान स्कीम में आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज भेजना भी अनिवार्य है. इसमें किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आई डी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, घोषणा पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं.
इस लिंक पर करें आवेदन
किसानों की सुविधा के लिए बिहार सरकार ने डीबीटी पोर्टल बनाया है. यहां किसान ना सिर्फ कृषि योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, बल्कि खुद को रजिस्टर करके स्कीम्स में आवेदन भी कर सकते हैं. फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को भी https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा. इसके लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय, वसुधा केंद्र या जन सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं.
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