Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: इस साल जलवायु परिवर्तन के कारण खेती-किसानी पर बहुत बुरा असर पड़ा है. खासतौर पर बिहार में मानसून का रुख काफी निराशाजनक रहा. शुरुआत में बारिश की कमी ने धान के रकबे को घटा दिया तो वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ के कारण भी किसानों को भारी नुकसान हुआ है. इन दिनों एक नई मुसीबत भुरा और मधुआ रोग ने बिहार किसानों को चिंता में डाल दिया है.
राहत की खबर ये है कि अब राज्य सरकार खुद किसानों की मदद के लिए आगे आई है. बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana) के तहत आर्थिक मदद के लिए राज्य सरकार ने आवेदन मांगे हैं.
किसानों को मिल रही आर्थिक सहायता
सहकारिता विभाग की बिहार फसल सहायता योजना के तहत किसानों की उपज दर में कमी का मूल्यांकन करने के बाद अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन पर हुए नुकसान के लिए भरपाई की जाती है. इस योजना के तहत राज्य के सभी रैयत और गैर-रैयत किसानों को शामिल किया गया है. इन श्रेणियों के किसान परिवार में से कोई भी एक सदस्य योजना का लाभ ले सकता है.
नुकसान के मुताबिक सहायता राशि
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत वास्तविक उपज में 20 फीसदी तक नुकसान होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और अधिकतम 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
- वहीं वास्तविक उपज में 20 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर अधिकतम 10,000 प्रति हेक्टेयर और अधिकतम 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
यहां करें संपर्क
बिहार सहकारिता विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कृषि विभाग से निबंधन संख्या का होना आवश्यक है.
- यदि किसान के पास ये निबंधन संख्या नहीं है तो सहकारिता विभाग के ऑफिशियल पोर्टल https:/pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर विजिट कर सकते हैं.
- अगर ऑनलाइन आवेदन में कोई परेशानी आ रही है तो जिला सहकारी पदाधिकारी या प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी या फिर कार्यपालक सहायक से भी संपर्क कर सकते हैं.
- सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत एक टोल फ्री नंबर-1800-1800-110 जारी किया है. यहां कॉल करके भी समाधान पा सकते हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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