Krishi Yantrikaran Yojana: कृषि कार्यों को आसान बनाने के लिए आधुनिक मशीनों और नई तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है. इनकी मदद से ही जुताई से लेकर बुवाई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई और दौनी कार्य में समय, श्रम और पैसों की बचत हो रही है. ये कृषि यंत्र और आधुनिक तकनीक इतने महंगे होते हैं कि हर किसान इन्हें नहीं खरीद पाता. यही वजह है कि सरकार कृषि अनुदान योजनाओं के जरिए इन मशीनों को खरीदने के लिए पैसा देती है. ऐसी ही एक स्कीम बिहार सरकार ने भी चलाई है, जिसके तहत राज्य के किसानों को 90 तरह के कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान दिया जा रहा है.


ये कृषि यंत्रीकरण योजना है, जिसमें ट्रैक्टर से चलने वाला रीपर भी अब आधे दामों पर किसानों को दिया जा रहा है. इस मशीन की खरीद पर अनुदान का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक OFMAS पोर्टल पर आवेदन करना होगा. 


ट्रेक्चर चलित रीपर पर सब्सिडी
कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत  बिहार का कृषि विभाग ट्रैक्टर चलित रीपर की खरीद पर अनुदान दे रहा है. इस स्कीम का लाभ 'पहले आओ-पहले पाओ' की तर्ज पर दिया जाएगा. 



  • ट्रैक्टर चलित रीपर खरीदने के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 40% सब्सिडी यानी 25,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा.

  • वहीं एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग के किसानों को ये कृषि यंत्र 50% सब्सिडी यानी 30,000 रुपये के अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे.






कहां करें आवेदन
जानकारी के लिए बता दें कि कृषि यंत्रीकरण योजना का लाभ सिर्फ बिहार के किसानों को ही दिया जा रहा है. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिले कृषि विभाग के कार्यालय में प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ सहायक निदेशक (कृषि अभियांत्रिकी)/जिला कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं.



  • इस स्कीम का लाभ लेकर अनुदान पर ट्रैक्टर चलित रीपर खरीदने के लिए www.farmech.bihar.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं.

  • राज्य सरकार ने कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर भी आवेदन करने की सुविधा दी है.

  • अगर आपके पास पंजीकरण संख्या नहीं है, तो पहले DBT Portal पर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिसके बाद मशीन खरीदने के लिए सीधा OFMAS Portal पर आवेदन कर सकते हैं.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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