OFMAS Portal पर मिल रहे 90 तरह के कृषि यंत्र, किसान ले सकते हैं इतने करोड़ का अनुदान, ये मौका ना गवाएं
Krishi Yantrikaran Yojana के तहत OFMAS Portal पर खेत की जुताई, बुवाई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी करने वाले 90 कृषि यंत्रों पर बिहार के किसानों को अनुदान दिया जा रहा है.
Agri Machinery Scheme: खेती-किसानी में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. हर तरह के कृषि कार्य को पूरी करने के लिए बाजार में तमाम कृषि यंत्र और उपकरण आ गए हैं, जो किसानों की मेहनत, पैसा और समय बचाने में मददगार है. केंद्र सरकार भी कई स्कीम्स के जरिए किसानों को सस्ती दरों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध करवाती है. अब राज्य सरकारें भी अपने-अपने स्तर पर प्रयास कर रही है. इस कड़ी में बिहार सरकार ने भी कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई है, जिसके तहत खेत की जुताई, बुवाई, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटौनी और दौनी कार्य करने वाले कुल 90 तरह के कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है.
इन कृषि यंत्रों में गन्ना की खेती और बागवानी से जुड़े कृषि यंत्र भी है, जिस पर सरकार 94 करोड़ 5 लाख 54 हजार रुपये का अनुदान दे रही है. इन कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए OFMAS Portal पर 31 दिसंबर तक आवेदन खोले गए हैं. किसानों को पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर ही इन कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान मिलेगा.
यहां करें आवदेन
कृषि यंत्रीकरण योजनी का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के किसानों को ही दिया जाएगा. इस स्कीम से जुड़कर 90 तरह के कृषि यंत्रों को अनुदान पर खरीदने के लिए www.farmech.bihar.nic.in पर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं. आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, जिसके बाद कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा.
सरकार ने कृषि यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर OFMAS पर भी आवेदन करने की सुविधा दी है, जिससे पहले DBT Portal पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. बिना किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर के OFMAS Portal पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
राज्य के किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय करने का सुनहरा अवसर।@saravanakr_n @KumarSarvjeet6#BiharAgricultureDept#farmech#कृषियंत्रअनुदान#krishiyantra pic.twitter.com/6lhgQ9Nt3K
— Agriculture Department, Govt. of Bihar (@Agribih) December 16, 2022
इन मशीनों पर मिल रहा अनुदान
बिहार कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, फसल अवशेष प्रबंधन से लेकर, बुवाई, हार्वेस्टर, निकाई-गुड़ाई समेत तमाम कृषि कार्यों के लिए कृषि यंत्र पर सब्सिडी का प्रावधान है, जिनकी लिस्ट नीचे दी गई है.
- फसल अवशेष प्रबंधन और संबंधित कृषि यंत्र-हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बेलर, स्ट्रॉ रीपर, रीपर कम बाईंडर आदि के लिए कुल अनुदान का 33% खर्च किया जाएगा.
- बुवाई आधारित कृषि यंत्र- सीड ड्रिल, पोटैटो प्लांटर, शुगर केन कटर कम प्लांटर आदि के लिए कुल अनुदान का 7% खर्च किया जाना है.
- कटाई उपरांत प्रबंन और बागवानी संबंधी यंत्र-मिनी रबर राइस मिल, राईस मिल, चैन सॉ पर अनुदान योजना के आधार पर 12% खर्च करने का प्रावधान है.
- इन सभी कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार 10% से लेकर 80% तक सब्सिडी दी जाएगी.
ऑनलाइन आवेदन या कृषि यंत्रों के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ सहायक निदेशक (कृषि अभियांत्रिकी)/जिला कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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