Subsidy on Seeds: देश में रबी सीजन चल रहा है. कई राज्यों में गेहूं, दलहन,मोटे अनाज और तमाम सब्जियों की बुवाई हो चुकी है. कई किसान रबी फसलों की पछेती खेती करने का मन बना रहे हैं, जो दिसंबर से जनवरी तक चलती है. पछेती खेती के लिए हमेशा उन्नतशील बीजों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन फसलों की कटाई होने तक तापमान गर्म होने लगता है, जिससे फसल की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. अब उन्नत किस्मों के बीज अच्छा उत्पादन तो देते हैं, लेकिन देसी बीजों की तुलना में कुछ महंगे भी होते हैं.


इन बीजों को खरीदना हर किसान के बस की बात नहीं होती, इसलिए कई राज्य सरकारें इन एडवांस बीजों को सब्सिडी पर उपलब्ध करवाती है. इस कड़ी में बिहार के किसानों को भी बीजों की खरीद पर राहत दी जाती है. बिहार के कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना चलाई है, जिसके तहत नकदी फसलों के बीज 90 फीसदी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.


किन-किन बीजों पर मिलेगा अनुदान
बिहार कृषि विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बताया कि मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत किसानों से किसानों तक गुणवत्तायुक्त बीजों का विस्तार किया जा रहा है. इस स्कीम के जरिए आधा एकड़ जमीन के लिए धान और गेहूं के बीजों पर 90% की सब्सिडी यानी हर एक किलोग्राम बीज पर 40 रुपये का अनुदान दिया जाएगा.


वहीं दलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए भी 1/4 एकड़ पर दालों की खेती के लिए उन्नत बीजों की खरीद पर 108 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुदान का प्रावधान है. धान, गेहूं और दलहन (अरहर, सोयाबीन, उड़द) के अलावा किसानों को ज्वार, मडुआ, सांवा आदि के एडवांस बीजों की खरीद पर भी 50% अनुदान मिलता है.  






कहां करें आवेदन
बिहार सरकार की मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार स्कीम के तहत धान, गेहूं, दलहन या मोचे अनाज के बीज अनुदानित दरों पर खरीदने के लिए बिहार कृषि विभाग के ऑफिशियल DBT portal https://dbtagriculture.bihar.gov.in या  BRBN portal brbn.bihar.gov.in पर आवेदन करना होगा.


इस स्कीम में आवेदन करने के बाद किसानों की सुविधा के लिए बीजों को होम डिलीवरी करके गांव में घर तक पहुंचाया जाता है, हालांकि इसके लिए किसानों को कुछ चार्ज भी देना होगा. ये पूरी तरह से ऑप्शनल सुविधा है, जो वेबसाइट पर आवेदन करते समय ले सकते हैं. बता दें कि बीजों की होम डिलीवरी के लिए किसान को अपना आधार कार्ड नंबर भी दर्ज करवाना होगा.


इन बातों का रखें खास ध्यान
मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार स्कीम का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के किसानों को ही दिया जाता है. इस स्कीम मे आवेदन करने के लिए किसान के पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. 



  • इसके वेरिफिकेशन के लिए बीजों के लिए आवेदन करते समय  भू स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा जमाबंदी रसीद की कॉपी भी लगानी होगी. 

  • आवेदक किसान को किसी भी एक फसल के बीजों पर अनुदान दिया जाएगा. ये पूरी तरह किसान के ऊपर है कि वो किसी भी फसल के बीज मंगवा सकता है.

  • अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. 

  • बिहार कृषि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर- 1800-180-1551 भी जारी किया है, जहां कॉल करके भी  जानकारी ले सकते हैं.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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