Fasal Sahayata Yojana: फसल में नुकसान होने पर 10,000 रुपये देती है ये सरकार, कर्जदार किसानों को भी मिलता है मुआवजा
Crop Loss Compensation:इस खास योजना के तहत फसल में 20 फीसदी नुकसान होने पर 7500 और 20 फीसदी से अधिक फसल नुकसान होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान दिया जाता है.
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Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana: इस साल मौसम की बेरुखी ने देशभर के किसानों को चिंता में डाल दिया है. किसानों के परेशानियां दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भरपाई करने का प्रयास कर रही हैं. इसी कड़ी में बिहार सरकार की इस खास योजना के तहत फसल में 20 फीसदी नुकसान होने पर 7500 और 20 फीसदी से अधिक फसल नुकसान होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान दिया जाता है.
बिहार राज्य फसल सहायता योजना
हर साल बिहार में बाढ़ के कारण लाखों ग्रामीण और किसानों को भारी नुकसान होता है. गांव में घर के घर बह जाते हैं. फसल में पानी में डूब कर खराब हो जाती हैं. ऐसी स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ दिया जाता है. इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा होता है. वहीं प्राकृतिक आपदा से फसल में नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा दे दिया जाता है. इस योजना का लाभ लेने के लिये किसान को 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का बीमा (Crop Insurance) करवाना होता है.
इन किसानों को भी मिलेगा फायदा
बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana) के फसल का बीमा करवाने पर रैयत और गैर रैयत किसानों को फायदा मिलता है. इतना ही नहीं, सरकारी सरकारी या निजी बैंकों से ऋण लेने वाले कर्जदार किसान भी मुआवजे के हकदार होते हैं. बिहार सरकार की इस योजना के तहत किसी भी संस्था से लोन लेने वाले किसानों को बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है.
आवश्यक दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण पासबुक की कॉपी
- फसल नुकसान का स्वघोषणा पत्र
- वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार द्वारा सत्यापन
इस तरह करें आवेदन
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल epacs.bih.nic.in या pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- सबसे पहले होम पेज खुलते ही बिहार राज्य फसल सहायता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब नया वेब पेज खुलने पर कृषि विभाग को सलेक्ट करें और किसान कृषि के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद मेन मैन्यू में जाकर पंजीकरण के टैब पर क्लिक करें और पंजीकरण करके आवेदन कर सकते हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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