Animal Insurance Scheme: भारत में गांव से लेकर शहरों तक पशुपालन व्यावसाय (Animal Husbandry) काफी लोकप्रिय होता जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों लंपी त्वचा रोग (Lummpy Skin Disease) जैसी बीमारियों के कारण पशुपालकों को काफी नुकसान हुआ है. इस बीमारी के कारण हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है. यही कारण है कि ज्यादातर पशुपालक मुआवजे की मांग कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में पशुधन बीमा योजना (Livestock Insurance Scheme) की अहमियत समझ में आती है.
ऐसी ही समस्याओं की तर्ज पर हरियाणा में पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना (Pandit Deen Dayal Upadhyay Group Livestock Insurance Scheme) की शुरुआत की गई. इस योजना के तहत जीरो ब्याज से लेकर 25 रुपये, 100 रुपये और 300 रुपये में दुधारु पशुओं को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है. इस बीमा योजना (Animal Insurance in Haryana) के तहत पशुओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और इसी आधार पर बीमा कवरेज प्रदान किया जायेगा.
पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना
हरियाणा सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में चलाई जा रही इस बीमा योजना के तहत कम से कम 5 पशुओं का बीमा करवा सकते हैं. नई बीमा पॉलिसी के मुताबिक पशुओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें बड़े पशु और छोटे पशु शामिल है. बड़े पशुओं में गाय, भैंस, झोटा, सांड, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बैल आदि शामिल है. वहीं छोटे पशुओं में भेड़, बकरी, सूअर व खरगोश को शामिल किया गया है.
ब्याज दर का भुगतान
- बड़े पशुओं की दूध उत्पादकता के अनुसार 100 से 300 रुपये प्रति पशु के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करना होगा.
- छोटे पशुओं का बीमा करवाने के लिये मात्र 25 रुपये प्रति पशु बीमा की राशि निर्धारित की गई है.
- इतना ही नहीं, हरियाणा राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लाभार्थी पशुपालकों को पशुओं के लिये मुफ्त पशु बीमा की सुविधा दी जायेगी.
यहां करवायें पशुधन बीमा
हरियाणा राज्य के पशुपालक ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत लाभ ले सकते हैं. इसके लिये ऑफिशियल पोर्टल सरल Antyodaya-Saral Portal (saralharyana.gov.in) पर जाकर आवेदन करना होगा.
- इसके लिये पशुपालकों को स्व-पंजीकरण या ई-सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर, अंत्योदय केंद्र अटल सेवा केन्द्र व ई-दिशा केंद्र) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है.
- राज्य पशुधन बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिये पशुपालक का पहचान पत्र, मतदाता या राशन कार्ड की कॉपी, पशु चिकित्सक द्वारा जारी पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज मुहैया करवाने होंगे.
3 लाख से ज्यादा पशुपालकों को फायदा
हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, पंडित दीन दयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना (Pandit Deen Dayal Upadhyay Group Livestock Insurance Scheme) के तहत अभी तक 3 लाख से ज्यादा पशुपालकों ने 6.40 लाख पशुओं का बीमा करवाया है.
पिछले तीन साल में बीमित पशुओं (Insured Animals) की अचानक मौत की स्थिति में लाभार्थी पशुपालकों को 42 करोड़ रुपये तक का बीमा कवरेज (Insurance Coverage) प्रदान किया जा चुका है.
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