Farmer Producer Organization Scheme: खेती के लिये किसानों पर पड़ने वाले तमाम खर्चो का बोझ कम करने के लिये केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठन योजना (Farmer Producer Organization Scheme) पर काम कर रही है. इस योजना के जरिये साल 2024 तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization)बनाने का लक्ष्य रखा गया है. किसान उत्पादक संगठन एक ऐसी सामूहिक कंपनी है, जिसमें कम से कम 11 किसानों को जोड़ा जा सकता है. केंद्र सरकार इन संगठनों को चलाने के लिये 15 लाख रुपये का आर्थिक अनुदान (Financial Help to Farmer) देती है, जिससे किसान को खेती करने के लिये समय पर खाद, बीज, उर्वरक, कीट नाशक और मशीनरी की खरीद या किराये पर लेना आसान हो जाता है. इस योजना का सीधा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को होता है.


किसान उत्पादक संगठन (Work in Farmer Producer Organization) 
केंद्र सरकार की किसान उत्पादन संगठन योजना से जुड़ने के लिये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा 100 और मैदानी इलाकों में 300 किसानों को जोड़ सकते हैं.



  • कम से कम 11 किसानों वाले समूह को मिलाकर एक कंपनी बनाई जाती है, जिसे चलाने के लिये सरकार की ओर से 15 लाख रुपये का फंड दिया जाता है.

  • ये फंड सिर्फ कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर कंपनी के बैंक खाते में बारी-बारी से 3 साल में ट्रांसफर किया जाता है.

  • किसान चाहें तो खेती से जुड़े कामकाज के लिये किसान उत्पादक संगठन के फंड से कुछ राशि उधार (Agriculture Loan) ले सकते हैं, जिसे ब्याज समेत लौटाना होता है.

  • इससे खेती के साथ-साथ प्रोसेसिंग यूनिट (Processing Unit) और मार्केटिंग (Agriculture Marketing) जैसे खर्चो को पूरा करने में मदद मिलती है.

  • हालांकि किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर कृषि व्यवसाय( Agriculture Start-Up) करके अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं. 



कैसे करें आवेदन (How to join Farmer Producer Organization) 
जो किसान एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization) से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिये भारत सरकार ने पात्रता निर्धारित की है, जिसमें किसान के पास भारत की नागरिकता और खेती योग्य जमीन होना अनिवार्य है. 



  • इस योजना से जुड़ने के लिये राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) की आधिकारिक वेबसाइट https://enam.gov.in/web/ पर जायें.

  • वेबसाइट के होमपेज पर FPO के ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • नये वेबपेज खुलते ही रजिट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें, जिसके बाद रजिट्रेशन फॉर्म स्क्रीन पर खुल जायेगा.

  • इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जानकारियां ठीक प्रकार से भरकर मांगे गये दस्तावेज अपलोड़ कर दें.

  • आखिर में सब्मिट बटन पर क्लिक करते ही आवेदन पूरा हो जायेगा.

  • अधिक जानकारी के लिये किसान उत्पादक संगठन योजना के टोल फ्री नंबर- 1800 270 0224 पर संपर्क कर सकते हैं.



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


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