Crop Damage: पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राजस्थान, उत्तराखंड समेत अन्य स्टे्टों में बारिश हो रही है. बारिश से खरीफ की पछेती फसल और रबी की अगेती फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है. करोड़ों रुपए की फसलें किसान की बर्बाद हो गई हैं. राज्य सरकारे भी किसानों की मदद के लिए आगे आई हैं. राजस्थान, उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश में किसानों की फसलों का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं. किसान परेशान हैं. फसलों का मुआवजा कैसे मिले. आज हम आपको बताने जा रहे हैं की पीएम फसल बीमा योजना पर रजिस्टर कर किसान फसलों का बीमा आसानी से पा सकते हैं.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
किसानों को एप्लिकेशन फार्म भरना होता है. यह फार्म ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनो तरह से उपलब्ध है. अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर CSC (कामन सर्विस सेंटर) में जाकर एप्लाई कर सकते हैं। किसानों को यह बीमा फसल बुआई के 10 दिनों के अंदर करना होगा.
ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता
- एक मान्य पहचान पत्र
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- खेत का खसरा नंबर
- निवास प्रमाण पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि)
- खेत लगान पर है तो खेत मालिक का सहमति पत्र
इतना मिलता है प्रीमियम
PM Fasal Beema Yojna का लाभ लेने के लिए किसानों को बेहद कम निर्धारित प्रीमियम पे करना होता है. किसानों को खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 %, रबी फसलों का 1.5 % और व्यावसायिक एवं बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसदी % का पेमेंट करना होता है. प्रीमियम की शेष राशि का पेमेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से किया जाएगा.
72 घंटे में कंपनी को सूचना दें
बारिश, बाढ़ या अन्य आपदा से फसल को नुकसान हो तो 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना दें। बीमा कंपनी सर्वे कर देखेगी कि आपदा का असर फसल पर कितना पड़ा है. आंकलन के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसकी भरपाई के लिए पैसा आपके खाते में भेज दिया जाएगा.