Fasal Bima Yojana: यहां करिए क्लेम, फसल नुकसान का इतना मुआवजा देगी ये राज्य सरकार
बिहार सरकार फसल नुकसान का मुआवजा देने की तैयारी में जुटी है. किसान अपनी फसल बीमा योजना के सहकारिता विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर लाभ ले सकते हैं.
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Apni Fasal Bima Yojana In Bihar: किसानों के हित के लिए हमेशा राज्य और केंद्र सरकार कदम उठाती हैं. इस बार खुशखबरी बिहार से है. यहां किसानों के फायदे के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. पंजाब और हरियाणा के बाद बिहार में किसानों को मुआवजा मिलेगा. इसके लिए राज्य सरकार के स्तर से पूरी तैयारी कर ली गई है. मुआवजे की खबर सुनकर किसान खुश हैं. किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश से किसानों को खासा नुकसान हो गया था. अब राज्य सरकार के मुआवजे के एलान के बाद उन्होंने राहत की सांस ली है.
इस वेबसाइट पर जाकर करना होगा क्लेम
बिहार सरकार के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्लेम करना होगा. जो किसान क्लेम करेंगे. उन्हें ही बिहार सरकारी की अपनी फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा.
22500 रुपये प्रति एकड़ मिल सकती है मदद
बिहार सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस साल मार्च के महीने में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के कारण किसानों को खासा नुकसान हुआ था. मुआवजा पाने के लिए किसानों को वेबसाइट का लिंक अपडेट कर दिया है, जो किसान क्लेम करेंगे, उनके नुकसान को देखते हुए 2500 रुपये से लेकर 22500 रुपये तक प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जा सकता है. प्रति एकड़ 22,500 रुपये मुआवजा दिया जाएगा. सिंचित भूमि पर फसल नुकसान के लिए 17,000 रुपये प्रति एकड़, असिंचित भूमि के लिए 8,500 रुपये प्रति एकड़ धनराशि देय होगी. किसानों को अधिकतम 2 एकड़ भूमि के लिए मुआवजा दिया जाता है. कृषि विभाग गैर-सिंचित, सिंचित और बहुफसली खेतों के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और 2,500 रुपये तक देता है.
बिहार सरकार खुद की योजना से देगी कंपनसेशन
केंद्र सरकार के स्तर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना योजना संचालित है. बिहार में नीतीश सरकार ने इसे लागू नहीं किया है. इसके पीछे तर्क है कि पीएम फसल बीमा योजना की कवरेज प्रीमियम अधिक होने के कारण किसान इसका भुगतान नहीं कर पाते हैं. इसी को देखते हुए वर्ष 2018 में बिहार सरकार ने अपनी फसल बीमा योजना शुरू की. इस योजना के तहत किसी तरह का प्रीमियम नहीं देना होता है. बस किसानों को पंजीकरण कराना है और किसान भाई मुआवजा पाने के लिए अधिकारिक तौर पर योग्य होंगे.
54 हजार हेक्टेयर में फसलों को नुकसान
बिहार में मार्च में बेमौसम बारिश से 54,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलों को अधिक नुकसान हुआ है. प्रभावित क्षेत्रों में सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, रोहतास और मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में बहुत अधिक नुकसान हुआ है. इन जिलों में हुए नुकसान के लिए किसानों को 92 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. राज्य में फसल मुआवजा पाने के लिए 1.15 लाख किसानों ने पंजीकरण किया है. इनके क्लेम का राज्य सरकार मूल्यांकन करा रही है. जल्द किसानों को क्लेम मिल सकता है.
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