Fencing Scheme In Rajasthan: आवारा पशु किसानों की फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं. जिस खेत में आवारा पशुओं का झंुड चला जाता है. उस खेत की फसल ही चट हो जाती है. राज्य सरकारों के स्तर से आवारा मवेशियों के नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाते हैं. अब राजस्थान सरकार पशुओं से फसलों की रक्षा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार के इस कदम की किसानों ने सराहना की है. इससे उन्हें खासी राहत मिलेगी.
तारबंदी को मिलेगी सब्सिडी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि खेती को बचाने के लिए जरूरी है कि मवेशियों को खेत में न घुसने दिया जाए. इसके लिए खेतों के आसपास की तारबंदी होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने तारबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है. तारबंदी होने से मवेशी अब खेतों में नहीं घुस सकेंगे.
444 करोड़ रुपये खर्च करेगी राज्य सरकार
सीएम अशोक गहलोत ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है. राजस्थान सरकार ने फसलों की सुरक्षा करने के लिए तारबंदी की मंजूरी दी है. प्रदेश सरकार यूपी में 4 करोड़ मीटर खेतों की तारबंदी कराएगी. करीब एक लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार ने इसके लिए 444.40 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है.
तारबंदी के ये बनाए गए नियम
तारबंदी योजना के तहत राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टेयर तय की है. सामान्य वर्ग का किसान न्यूनतम सीमा 1.5 हेक्टेयर में तारबंदी करा सकता है. जो किसान एक जगह पर 1.5 हेकटेयर जमीन रखता है. वहीं तारबंदी योजना के तहत लाभ ले सकता है. यदि किसान 10 से अधिक समूह में तारबंदी कराना चाहते हैं. समूह के पास 5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
इतनी मिलेगी सब्सिडी
एक किसान को 400 रनिंग मीटर तक सब्सिडी दी जाएगी. हालांकि इसमें अलग अलग कैटेगरी तय की गई है. लघु और सीमांत किसान को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी. वहीं, सामान्य किसान को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. कृषि विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट पर पंजीकरण किया जा सकता है.
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