इन दिनों देश के कई इलाकों में बाढ़ से भयंकर तबाही मच रही है. जिसके चलते लोगों तक की जान पर बन आई. काफी लोग इसके चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं. वहीं, बाढ़ की चपेट में आकर पशुओं की भी मौत हो जाती है. ऐसे में किसानों के लिए ये काफी बड़ा नुकसान साबित होता है. लेकिन अब किसानों के लिए सरकार ने एक योजना के तहत उन्हें मुआवजा देने का फैसला लिया है.


दरअसल, प्रकृति की मार से जब किसानों की कमर टूट जाती है, तो उनकी आंखों में आंसू और मन में मायूसी छाई रहती है. बिहार में आए भीषण बाढ़ ने हजारों किसानों को बेघर किया और उनके मवेशियों की जान ले ली. इस दुख की घड़ी में बिहार सरकार ने किसानों के लिए स्कीम शुरू की है. बिहार सरकार ने बाढ़ से मरे पशुओं के लिए मुआवजे की घोषणा की है. इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है. सरकार की इस पहल से किसानों को आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद मिलेगी.






कितना मिलेगा मुआवजा?



  • दुग्ध कारी पशु: गाय, भैंस, ऊंट, याक आदि की मौत होने पर किसान को प्रति पशु 37,500 रुपये का मुआवजा मिलेगा.

  • अन्य पशु: बकरी, भेड़ और शुकर के मौत पर प्रति पशु  4,000 रुपये किसान को मुआवजा दिया जाएगा.

  • पोल्ट्री: मुर्गी पालन करने वालों को भी प्रति यूनिट 100 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.


कैसे मिलेगा मुआवजा?


पशुओं की मौत होने पर किसान को संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा. अधिकारी पशुओं की मौत की पुष्टि करेंगे और मुआवजे की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर की जाएगी.


कहां से मिलेगी जानकारी?


पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना स्थित आपदा कोषांग संपर्क नंबर -  0612-2230942 से जानकारी पा सकते हैं. इसके अलावा किसान भाई पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना संपर्क नंबर 0612- 2226049 से जानकारी हासिल कर सकते हैं.



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