Subsidy on Farm Machinery: राजस्थान सरकार ने किसानों की जिंदगी आसान बनाने के लिए एक नई पहल की है. राज्य सरकार ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% तक का अनुदान देने का फैसला किया है. इस योजना से किसानों को बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कामों में आसानी होगी और उनकी आय में भी वृद्धि होगी.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा. किसान 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसान: इन किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50% तक का अनुदान दिया जाएगा. अन्य श्रेणी के किसान: इन किसानों को लागत का अधिकतम 40% तक का अनुदान दिया जाएगा.
कौन से कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?
किसानों को राज्य में प्रचलित सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंड फार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा.
कैसे करें आवेदन?
किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
ये हैं जरूरी बातें
- एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा.
- किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान दिया जाएगा.
- प्रशासनिक मंजूरी जारी करने से पहले खरीदे गये पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नही दिया जाएगा.
- एक जन आधार द्वारा एक ही आवेदन स्वीकार होगा.
- कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान के नाम भूमि और ट्रैक्टर चलित यंत्र पर अनुदान के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक किसान के नाम होना जरूरी है.
यह योजना किसानों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण?
- किसानों को कृषि यंत्र खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी.
- खेती के काम आसान हो जाएंगे.
- किसानों की आय में वृद्धि होगी.
- कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा.
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