Crop Damage Compensation: इस साल मौसम की बेरुखी का सबसे बुरा असर किसानों पर पड़ा है. एक तरफ बारिश की कमी के कारण कई किसान खरीफ फसलों की बुवाई (Kharif Season 2022) का काम नहीं कर पाये. वहीं तेज बारिश के कारण धान, कपास और बाजरा समेत कई फसलों में भारी नुकसान (Crop Loss in Rain) देखने को मिला है. ज्यादातर किसानों को जानकारी के अभाव के कारण फसल नुकसान का मुआवजा नहीं पाता. इसके पीछे संबंधित अधिकारी तक सही रिपोर्ट (Crop Loss Report) का ना पहुंचना बड़ी वजह हो सकता है.
ऐसी स्थिति में अब किसानों को सरकार तक फसल नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने की सुविधा प्रदान की जा रही है. बता दें कि हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' (Meri Fasal Mera Byora) पर रजिस्ट्रेशन करवाके खुद किसान अब अपनी फसलों में हुई बर्बादी की जानकारी सरकार तक पहुंचा सकेंगे. इतना ही नहीं, फसल में 75% या उससे अधिक नुकसान होने पर किसान को 15,000 रुपये तक का मुआवजा (Crop Loss Compensation) भी दिया जायेगा.
इस तरह भेजें रिपोर्ट
हरियाणा राज्य (Haryana Government) के किसान अपनी फसलों में हुये नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने के लिये सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा (हरियाणा) (haryana.gov.in) पर जायें.
- अब होम पेज खुलते ही ई-फसल क्षतिपूर्ति के ऑपशन पर क्लिक करें और लॉग इन फॉर्म (हरियाणा) को सलेक्ट करें.
- इसे सलेक्ट करते ही एमएफएमबी आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करवायें और फसल नुकसान की जानकारी देकर संबंधित तस्वीर को अटैच कर दें.
- सभी जानकारी और फोटो ठीक-ठाक लगायें, ताकि सत्यापन होने के बाद फसल नुकसान का मुआवजा बैंक खाते में पहुंच सके.
फसल बीमा के बिना भी मिलेगा मुआवजा
जाहिर है कि ज्यादातर किसान खेती-किसानी के काम में मशरूफ होकर फसल का बीमा करवाना ही भूल जाते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से फसल वर्बाद होने पर इन्हीं किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है. ऐसी स्थिति में किसानों को राहत पहुंचाने के लिये हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो जिन किसानों के पास खरीफ फसलों का बीमा नहीं है या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से नहीं जुड़ पाये हैं, तो उन्हें भी फसल में हुई क्षति का मुआवजा मिलेगा. इसके लिये भी किसानों को यही प्रक्रिया अपनानी होगी. सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, फसल बीमा योजना (Crop Insurance Scheme) के लाभार्थी किसानों की फसल में नुकसान का मुआवजा सीधा कंपनी से आयेगा. वहीं अन्य किसानों को सरकारी फंड से क्षतिपूर्ति की जायेगी.
15,000 तक मुआवजा देगी सरकार
किसी वजह से यदि किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana) में शामिल नहीं हो पाये तो अब आपकी समस्याओं का समाधान हरियाणा राज्य सरकार करेगी. रिपोर्टस् के मुताबिक, हरियाणा राज्य में यदि किसान की फसल में 75 फीसदी तक या उससे कम नुकसान हुआ है तो सरकार 12,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा (Crop Loss Compensation in Haryana) देगी. वहीं 75 फीसदी से ज्यादा फसल बर्बाद होने पर हरियाणा सरकार की तरफ से 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा मिलेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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