Haryana Krishi Yantra Anudan Yojana: खेती किसानी से जुड़े कामों को और भी ज्यादा आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि मशीनीकरण (Agriculture Machanizm) पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को कम लागत में कृषि यंत्रों की खरीद की सुविधा (Subsidy on Agriculture Machinery) प्रदान करती हैं. इसी कड़ी में हरियाणा राज्य में भी कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 80% अनुदान (Subsidy on Farm Equipment) दिया जाता है. इस योजना के तहत हर साल किसानों से आवेदन मांगे जाते हैं और लाभार्थी किसानों को लकी ड्रॉ निकलाकर अनुदान का लाभ दिया जाता है.
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना
जाहिर है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां बड़े पैमाने पर पारंपरिक और बागवानी फसलों की खेती की जा रही है. यही कारण है कि राज्य की सरकार किसानों को खेती के लिए तरह-तरह की योजनाओं का लाभ देती है. इसी कड़ी में हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद के लिए 50 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत उद्देश्य से उपकरणों की खरीद और कस्टम हायरिंग केंद्र के लिये भी मशीनों की खरीद का सब्सिडी प्रदान की जाती है.
इससे किसान पर मशीनों की खरीद का भारी-भरकम बोझ भी नहीं पड़ता और कम लागत में खेती करना और भी आसान हो जाता है. हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हर साल किसानों से आवेदन भी मांगे जाते हैं और लकी ड्रॉ निकालकर लाभार्थी किसानों का चयन किया जाता है. इस योजना के तहत अधिकतम 3 मशीनों के लिए सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं.
इन कृषि यंत्रों पर मिलती है सब्सिडी
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत 10 से भी ज्यादा कृषि यंत्रों पर 50 से 80% तक सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जाती है, इनमें-
- स्ट्रॉ बेलर
- राइस ड्रायर
- फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर
- लेजर लैंड लेवलर
- ट्रैक्टर ड्रिवन
- पैड़ी ट्रांसप्लांटर
- हे-रेक मशीन
- मोबाइल श्रेडर
- रोटावेटर
- रिप्पर बाइंडर
- ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर आदि शामिल हैं.
योजना की पात्रता
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके तहत-
- किसान को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- किसान के पास खुद की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
- सभी आवश्यक दस्तावेज किसान के नाम पर होने चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आरसी मान्यता
- पटवारी की रिपोर्ट
- बैंक खाता विवरण या बैंक पासबुक,
- वोटर आईडी
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
यहां करें आवेदन
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को राज्य कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://agriharyana.gov.in पर जाना होगा.
- यहां होम पेज खुलते ही सब्सिडी प्राप्त करने के लिए Subsidy लिंक पर क्लिक करें नया वेबपेज खुलते ही योजना का चयन करें.
- इसके बाद Proceed To Apply के बटन पर क्लिक करके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, जिसे ठीक तरह भर लें.
- इस योजना के तहत आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर दें और फॉर्म Submit कर दें.
यहां करें संपर्क
हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना (Haryana Krishi Yantra Anudaan Yojana) के तहत अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 कॉल कर सकते हैं . कृषि यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on Farm Equipment) से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जिले मैं स्थित कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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