Subsidy on Agri Machinery in Haryana: भारत में किसान खेती-किसानी के लिये मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence)  के इस्तेमाल पर जोर दे रहें हैं. इससे कृषि कार्य तो आसान हो ही गये हैं, साथ ही समय पर फसलों का उत्पादन भी मिल जाता है. कई किसान अभी भी कृषि मशीनों (Agriculture Machinery) को नहीं खरीद पाते, क्योंकि इनकी कीमतें काफी ज्यादा होती है. ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को उचित दरों पर सब्सिडी (Subsidy on Agriculture Machinery)  दे रही हैं, जिससे खेती की लागत कम हो, किसानों पर खर्च का बोझ हल्का हो सके और वे निश्चिंत होकर खेती कर सकें.


हरियाणा सरकार दे रही है 50% सब्सिडी (50% Subsidy on Agri machinery in Haryana)
जाहिर है कि मशीनों के इस्तेमाल से सभी कृषि कार्य आसानी से निपट जाते हैं और फसलों का उत्पादन भी समय से पहले मिल जाता है. इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार की एसएमएएम योजना के तहत (Sub-Mission on Agriculture Mechanization) हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को सस्ती दरों पर कृषि यंत्र और मशीनरी दे रही है. इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 40 फीसदी सब्सिडी और आरक्षित वर्ग के  किसानों को करीब 50 प्रतिशत आर्थिक अनुदान का प्रावधान रखा गया हैं.


यहां करें आवदेन (Apply here for Subsidy on Agri Machinery)
कृषि मशीनरियों का लाभ लेकर किसान समय पर खेती-किसानी से जुड़े काम निपटा सकें. इसके लिये हरियाणा सरकार ने किसानों से आवेदन भी मांगे हैं. इच्छुक किसान चाहें तो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट agrimachinery.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.



  • आवेदन के समय किसानों को एक घोषणा पत्र भी जमा कराना होगा, जिसमें फसल अवशेष को न जलाने की संकल्पना लिखी हो.

  • इतना ही नहीं, मशीनों की बुकिंग के लिये किसानों को आवेदन के समय ही टोकन मनी भी जमा करवानी होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद किसान योजना का लाभ ले सकें.

  • इसके तहत 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि वाले कृषि यंत्रों के लिये 2500 रुपए की टोकन मनी और 2.5 लाख रुपए से अधिक सब्सिडी वाली मशीनों पर 5,000 रुपये की बुकिंग राशि सब्मिट करनी होगी.


आवेदन के लिये ये किसान होंगे पात्र (Eligible Farmers for Subsidy Offer) 
सब्सिडी पर मशीनों की खरीद के लिये हरियाणा सरकार (Haryana Government)  ने राज्य के किसानों के लिये पात्रता निर्धारित की है, जिसके तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसान भी मशीनों की खरीद के लिये आवेदन कर सकते हैं.



  • 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले खेतिहर किसान इस मशीनरी योजना का लाभ ले सकते हैं.

  • आवेदक किसान के पास कम से कम 5 एकड़ स्वयं की खेती योग्य जमीन होनी चाहिये.

  • जिन किसानों ने हरियाणा राज्य सरकार की किसी कृषि योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें इस योजना का पहले लाभ दिया जायेगा. 

  • हरियाणा सरकार अपने किसानों की बेहतरी के लिये समय-समय पर कृषि योजनायें (Agriculture Schemes) लाती रहती है. किसान भी इन योजनाओं को बढ़-चढ़कर लाभ लेते हैं.

  • SMAM योजना (Sub-Mission on Agriculture Mechanization) से पहले हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य चलित योजना के तहत किसानों को सस्ती दरों पर मशीन खरीदने की सुविधा दी थी.


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