Kisan Credit Card: केंद्र सरकार ने देशभर में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हुई हैं. कुछ योजनाओं के जरिए किसानों को ऋण की सुविधा दी जाती है तो कहीं बीमा, सब्सिडी आदि का लाभ मिलता है. खेती-किसानी में पैसों की तंगी से झेलने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है. इस कार्ड पर किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर 3 लाख तक का लोन मिल जाता है. वहीं 1 लाख 60 हजार तक के शॉर्ट टर्म लोन के लिए कोई भी जमानत नहीं रखनी पड़ती. पिछले कुछ सालों में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रोसेस को भी आसान बना दिया गया है. तब ही तो आज लाखों किसान केसीसी के लाभ लेने के बाद निश्चिंत होकर खेती कर रहे हैं. खेती के अलावा पशुपालन और मछली पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड लोन जारी किए जा रहे हैं.


क्या किसान की मृत्यु के बाद माफ हो जाता है लोन?


किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान को 5 साल की अवधि के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख तक का लोन दिया जाता है. इस लोन के साथ-साथ किसान को दुर्घटना बीमा योजना की कवरेज भी दी जाती है, क्योंकि केसीसी योजना के लाभार्थी किसान को कृषि कार्यों के दौरान कई प्रकार के जोखिम होते हैं. यदि केसीसी लोन धारक की मृत्यु हो जाती है या किसान स्थाई-अस्थाई अपंगता का शिकार हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बीमा क्लेम के जरिए केसीसी की रकम की कवरेज की जाती है.


केसीसी लोन चुकाने के नियम


कई मामलों में केसीसी कार्ड धारक की मृत्यु होने पर बैंक या वित्तीय संस्थान किसान के परिजनों से संपर्क करती है और उन्हें नोटिस आदि भेजती है. किसान परिवार की सहूलियत के हिसाब से लोन की रकम का सेटलमेंट हो जाता है. इसके अलावा, लोन की रकम के लिए किसान की ओर से दी जमीनत को नीलाम करने का भी नियम है.


किस आधार पर मिलता है क्लेम


नियमों के मुताबिक, किसान की मृत्यु हो जाने पर परिजनों पर 50,000 रुपये का बीमा मिलता है या बड़ी दुर्घटना में अपंगता का शिकार होने पर 25,000 से 50,000 तक के क्लेम का प्रावधान है. किसान क्रेडिट कार्ट बनवाना बेहद आसान है. आवेदन करते समय ही किसान को इससे जुड़े नियम समझा दिए जाते हैं. किसान अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और जमीन के कागजों की एक कॉपी सब्मिट करके केसीसी लोन इशू करवा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए pmkisan.gov.in से किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या अपने बैंक की शाखा में भी संपर्क कर सकते हैं.


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