Krishi Loan: किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं. किसानों को नई वैज्ञानिक तकनीकों और मशीनों से रूबरू करवाया जा रहा है. खेती को सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम कृषि योजनाएं चलाई जा रही है. खेती की लागत को कम करने के लिए किसानों को सस्टेनेबल फार्मिंग से जोड़ा जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों की आर्थिक दशा को मजबूत बना रही हैं. इस कड़ी में किसानों पर भारी पड़ने वाले कर्ज के बोझ को भी हल्का करने की कवायद चालू हो गई है. राजस्थान सरकार ने लंबी अवधि के कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान देने का ऐलान किया है. इसके लिए ब्याज अनुदान योजना भी संचालित की जा रही है. 


क्या है ब्याज अनुदान योजना


किसानों की आर्थिक मदद के उद्देश्य से सहकारी समितियां छोटी अवधि और लंबी अवधि के कृषि लोन जारी करते हैं. ये लोन बेहद कम ब्याज दरों पर मिलता है, लेकिन कई बार कृषि क्षेत्र आ रही चुनौतियों या व्यक्तिगत परेशानियों के चलते किसान ये लोन सही समय पर नहीं चुका पाते.


लंबी अधिक यानी लॉन्ग टर्म लोन लेने वाले किसानों के साथ ऐसी परिस्थितियां ज्यादा देखी जाती है. यही वजह है कि लॉन्ग टर्म एग्रीकल्टर कोर्पोरेट लोन पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाती है. राज्य सरकार ने बजट 2023-24 के बजट में ब्याज मुक्त फसल लोन और ब्याज अनुदान योजना से जुड़ी घोषणाएं कीं. 


कैसे मिलेगा ब्याज अनुदान योजना का लाभ


जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ सहकारी समितियों से लिए गए लंबी अवधि के कृषि लोन पर ही ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा. किसान चाहें तो इस ब्याज अनुदान के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं.


ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर विजिट कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने सहकारी विकास बैंक की शाखा या जिले में कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.


इस दौरान किसानों को आवेदन पत्र के साथ कुछ दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे. इनमें आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स, खेती की जमीन के कागज आदि शामिल हैं.


किन-किन चीजों पर लोन का ब्याज होगा माफ


किसान भाईयों को लंबी अवधि के कृषि लोन पर कम से कम 10 प्रतिशत की दर से ब्याज की अदायगी करनी होती थी, जिस पर 5% सब्सिडी का ऐलान किया गया है यानी अब से किसानों को 5% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.


ये लोन कृषि इनपुट्स या अन्य सुविधाओं के लिए किसानों को दिया जाता है. इसमें सूक्ष्म सिंचाई सिस्टम, पंपसेट, नलकूप, कुआ विनिर्माण, नाली निर्माण, हौज निर्माण, फार्म पौण्ड निर्माण और कृषि बिजली कनेक्शन लगवाने के लिए जारी किए जाते हैं.


इसके अलावा, ट्रैक्टर, थ्रेसर, कार्बाइन हार्वेस्टर की खरीद के लिए लंबी अवधि के लोन जारी किए जाते हैं, जिनकी ब्याज राशि प्राइवेट बैंकों के ब्याज की रकम से काफी कम होती है.


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