New Irrigation Techniques: खेती-किसानी में सिंचाई का अहम रोल है, लेकिन लगातार गिरते भूजल स्तर और पानी की कमी के बीच खेतों तक जरूरत के मुताबिक पानी पहुंचाना मुश्किल भरा काम है. यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (Micro Irrigation System) अपनाने के लिये प्रेरित कर रही है. इनमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम शामिल है, जिनके जरिये फसलों को जरूरत के मुताबिक ही पानी मिलता है और खेती का एक बड़ा खर्चा भी बचता है.
इन दोनों सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिये मध्य प्रदेश सरकार किसानों को सब्सिडी भी दे रही है. दरअसल सब्सिडी पर कृषि सिंचाई यंत्र लेने के लिये राज्य सरकार ने अब आवेदन की तारीख को बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दिया है. इससे किसानों को रबी फसलों की सिंचाई में काफी आसानी रहेगी.
इन सिंचाई यंत्रों पर मिलेगा अनुदान
मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PM Krishi Sinchai Yojana) के तहत राज्य के किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाये जा रहे हैं. इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम की इकाई लागत का 55% तक सब्सिडी और अन्य वर्ग किसानों को 45% तक अनुदान दिया जायेगा. किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कृषि यंत्रों में ये शामिल हैं-
- ड्रिप सिंचाई सिस्टम
- मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम
- पोर्टेबल स्प्रिंकलर
पात्रता के अनुसार मिलेगी सब्सिडी
मध्य प्रदेश में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिये पात्रता निर्धारित की गई है. आवेदन के बाद लाभार्थी किसानों को चयन भी इसी आधार पर किया जायेगा.
- हर वर्ग के किसान सब्सिडी के लिये आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदक के पास खुद की खेती योग्य जमीन होनी चाहिये.
- पिछले 7 साल में सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी का लाभार्थी नहीं होना चाहिये.
- बिजली के पंप के लिये बिजली कनेक्शन होना चाहिये.
- रजिस्ट्रेशन के बाद सिंचाई यंत्र की खरीद के बिल पर अनुदान मिलेगा.
यहां करें आवेदन
मध्य प्रदेश में खेती-किसानी में पानी और पैसा दोनों बचाने के लिये ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम खरीदना फायदेमंद रहेगा. इस पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिये ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल या मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (Department of Horticulture and Food Processing) के पोर्टल https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं.
नियमों के मुताबिक, कृषि सिंचाई यंत्र (Irrigation Equipment) पर सब्सिडी के लिये आवेदन करने पर 20 दिन के अंदर सिंचाई यंत्र खरीदने होंगे और डीलर से खरीद के बिल को पोर्टल पर अपलोड करवाना होगा.
- यदि आवेदन रिजक्ट होता है या किसान पात्रता से बाहर हो तो सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.
- कृषि सिंचाई यंत्र की खरीद के बाद डीलर को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा.
- किसान द्वारा आवेदन के 7 दिन के अंदर अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जायेगा. इन 7 दिनों के अंदर ही सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, ताकि समय से सब्सिडी (Subsidy on Irrigation) का लाभ मिल सके.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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