Spices Area Expansion Scheme: खेती की लागत को कम करके किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है. इस काम में किसानों को आर्थिक मदद और विशेष सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई है. राज्य सरकारें अपने स्तर पर सब्सिडी योजनाएं चला रही हैं. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार भी आगे आई है. राज्य में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत मसालों की खेती के लिए 75% तक सब्सिडी यानी 14,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है. इस योजना का लाभ लेकर किसान किन मसालों की खेती कर सकते हैं और कैसे इस योजना में आवेदन करना है. इस प्रोसेस के बारे में जानिए विस्तार से.


मसालों की खेती के लिए सब्सिडी


मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग ने कुछ चुनिंदा मसालों की खेती, क्षेत्र विस्तार और उत्पादन बढ़ाने के लिए मसाला क्षेत्र विस्तार योजना चलाई है. इस योजना के तहत बीज वाली मसाला फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदना देने के फैसला किया है.



  • इस स्कीम में मसालों के बीज और प्लास्टिक क्रेट्स की लागत पर सामान्य वर्ग के किसानों 50% सब्सिडी यानी अधिकतम 10,000 रुपये/हेक्टेयर का अनुदान दिया जा रहा है.

  • वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को मसालों की खेती पर 70% तक अनुदान यानी 14,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी दी जाएगी.


इन किसानों को मिलेगा लाभ


वैसे तो मसाला क्षेत्र विस्तार योजना पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, लेकिन इस बार 15 जिलों के एससी-एसटी वर्ग के किसानों को प्राथमिकता से शामिल किया गया है. इन जिलों में ग्वालियर, निवाड़ी, शहडोल, अनुपपुर, शिवपुरी, भिंडी, मुरैना, श्योपुर, कटनी बालाघाट, सिवनी, उमरिया, गुना, झबुआ, अलीराजपुर शामिल है. यहां के किसान बीज वाली मसाला फसल और एवं कंद/प्रकंद वाली हल्दी एवं अदरक जैसी फसलों की खेती पर आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं.


यहां करें आवेदन


मध्य प्रदेश में मसालों की खेती के लिए अनुदान पाने के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्य प्रदेश के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए अपने विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं.



  • ऑनलाइन आवेदन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश 'फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम' https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर प्राप्त किए जाएंगे.

  • ध्यान रखें कि आवेदन के साथ किसानों को अपना पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, खसरा नंबर-बी1 या पट्टे की कॉपी, बैंक पासबुक का विवरण, जाति प्रमाण पत्र आदि की सॉफ्ट कॉपी अटैच करनी होगी. 


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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