PM Kisan Non- Beneficiary Farmer: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)को देश के छोटे और सीमांत किसानों की योजना कहते हैं. इस योजना अभी तक करोडों किसानों के बैंक खातों में 11 किश्तें डाली जा चुकी हैं और जल्द ही 12 वीं किश्त (PM Kisan 12th Installment)  से इन किसानों का लाभान्वित किया जायेगा. नई एडवायजरी के मुताबिक किसानों को पीएम किसान का लाभ लेने के लिये ई-केवाईसी (E-KYC for PM Kisan Beneficiaries) करवाना आनिवार्य है, इसके लिये 31 जुलाई की डेडलाइन रखी गई है. जो किसान ई-केवाईसी नहीं करवायेंगे, उनके खाते में पीएम किसान की 12 वीं किश्त नहीं पहुंच पायेगी. इस बीच ये जानना भी जरूरी है कि किन किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर किया जा सकता है या कौन किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पायेंगे.


पीएम किसान के गैर-लाभार्थी किसान (Non-Beneficiary Farmers of Pm Kisan)
केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के जरिये उन किसानों को लाभान्वित किया जाता है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं. वैसे तो इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों के पास खुद की जमीन और भारत की नागरिकता का होना अनिवार्य है, लेकिन जो किसान पात्रता से बाहर है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा जिन किसानों ने अवैध तरीके से पीएम किसान योजना (PM Kisan News) का लाभ लिया है, उन्हें भी सरकार की तरफ से नोटिस भोजकर वसूली की जायेगी.



  • जो किसान पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं, उन्हें पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ नहीं मिलेगा.

  • जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, या बाद में उन्होंने अपनी जमीन का विस्तार किया है, वे किसान भी इस योजना से बाहर हो सकते हैं.

  • आयकर का भुगतान करने वाले(Income Tax Payers)  और 10,000 रुपये या उससे अधिक मासिक पेंशन लेने वाले किसानों (Pensioner Farmers) को भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते.

  • केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय या विभाग में काम करने वाले कर्मचारी किसान, रिटायर्ड कर्मचारी या सरकारी पेंशन भोगियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.

  • हालांकि सरकारी कार्यालयों और विभागों में काम करने वाले मल्टी टास्किंग और ग्रूप डी के कर्मचारियों को इस योजना से जोड़ा गया है.

  • जिन किसान परिवारों के सदस्य किसी भी संवैधानिक पद यानी पूर्व या वर्तमान केंद्रयी मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा का सदस्य, राज्य विधानसभा या विधान परिषद के पूर्व और नये सदस्य, नगर

  • निगम के पूर्व या नये मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और नये अध्यक्ष आदि भी पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme)से लाभ लेने के हकदार नहीं हैं.


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