Pran Vayu Devata Yojana: इंसान तो इंसान....यहां बूढ़े-पुराने पेड़ को भी मिल रही 2,500 रुपये की पेंशन, आप भी उठायें लाभ
Schemes for Trees: प्राण वायु देवता योजना के तहत 75 वर्ष या अधिक आयु के पेड़ों की देखभाल के लिए ही 2,500 रुपये की पेंशन दी जाती है. इस तरह पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी और पर्यावरण को कई फायदे होंगे.
Pension for Old Trees: ये पेड़ ही तो हैं, जिनसे पर्यावरण सुरक्षित है, इसलिये पेड़ों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने कई कानून बनाये हैं. उनके संरक्षण के लिए कई योजनायें चलाई जा रही है. इन योजनाओं का लाभ लेकर आप भी पर्यावरण संरक्षण का काम कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं. ऐसी ही एक योजना हरियाणा सरकार ने भी चलाई है, जिसके तहत पेड़ों की देखभाल करने के लिए 2,500 रुपये की पेंशन (Tree Pension Scheme) मिलती है.
यह योजना ग्रामीणों, छोटे किसानों और मजदूरों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है. इन्हें खेती के साथ-साथ कुछ पैसा कमाने का भी मौका मिल जाता है. इस योजना से जुड़कर 2,500 रुपये की सालाना पेंशन हासिल करने के लिए नीचे दी गई प्रोसेस फॉलो करनी होगी.
प्राण वायु देवता योजना
हरियाणा सरकार ने राज्य में 75 साल या अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल के लिए पेंशन योजना चलाई है. इस योजना के तहत छोटे किसानों और गरीब मजदूरों को जोड़ा जाता है, ताकि वो अपने खाली समय में पेड़ों की देखभाल करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें और इसके बदले में कुछ पैसा भी कमा सकें.
प्राण वायु देवता योजना के तहत 75 वर्ष या अधिक आयु के पेड़ों की देखभाल के लिए ही 2,500 रुपये की पेंशन दी जाती है. इस योजना की मदद से पेड़ों की कटाई पर रोक लगेगी, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग पेड़ लगाने के लिए आगे आएंगे. बेशक पेड़ नया हो या फिर 75 साल पुराना, इन सभी से हवा की क्वालिटी बेहतर रहती है. भूमिहीन, गरीब और छोटे किसान चाहें तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
ये दस्तावेज लगाने होंगे
हरियाणा के जो भी मजदूर, भूमिहीन किसान या ग्रामीण भी प्राण वायु देवता योजना से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ दस्तावेजों को तैयार करना होगा. इनमें-
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
यहां करें आवेदन
हरियाणा सरकार की प्राण वायु देवता योजना से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना और रोजगार कमाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी वन विभाग के कार्यालय में जाकर वन विभाग अधिकारी या कृषि विभाग के कार्यालय में कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. यहां आवेदनकर्ता की जानकारियां मांगी जाएंगी और आवेदन फॉर्म भरवाया जाएगा.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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