Pashudhan Beem Yojana: पशुओं का बीमा करवाने पर 70% तक सब्सिडी, मृत्यु पर मिलेगा 50,000 का बीमा कवर
Livestock Insurance Scheme-Rajasthan: अब 'पशुधन बीमा योजना-राजस्थान' के तहत पशुओं का बीमा करवाने पर 70% तक अनुदान और पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को 50,000 तक के बीमा कवरेज का प्रावधान है.
Pashudhan Beem Yojana Rajasthan: खेती के साथ-साथ पशुपालन (Animal Husbandry) भी एक अनिश्चितताओं का व्यवसाय है. आज के समय में फसल और किसानों के साथ-साथ पशु और पशुपालकों को भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. खासकर लंपी जैसे संक्रमण (Lumpy Skin Disease) के दौर में पशुओं का बीमा करवाना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी. कई राज्यों में लंपी के बाद से पशुओं का बीमा (Livestock Insurance) करवाने की कवायद तेज हो गई है.
इस मामले में राजस्थान की सरकार (Rajasthan Government) भी तेजी से काम कर रही है. इसी का नतीजा है कि अब 'पशुधन बीमा योजना-राजस्थान' (Pashudhan Beema Yojana-Rajasthan) के तहत पशुओं का बीमा करवाने पर 70% तक अनुदान (Subsidy on Insurance) दिया जा रहा है. इतना ही नहीं, पशुहानि या बीमित पशु की मृत्यु की स्थिति में भी पशुपालक को 50,000 तक के बीमा कवरेज (Livestock Insurance Coverage) का प्रावधान है. इस योजना के जरिये लंपी जैसी जानलेवा बीमारियों के दौर में पशुपालकों को भी बड़े आर्थिक संकट से बचाया जा सकता है.
इस तरह करवायें बीमा
पशुधन बीमा योजना-राजस्थान के तहत राज्य के पशुपालकों को दो तरह के बीमा करवाने की सुविधा दी जा रही है. इस योजना के तहत बड़े और छोटे पशुओं का बीमा अलग-अलग तरीके किया जाता है.
- बड़े पशुओं में गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, गधा, खच्चर और बैलों का बीमा किया जायेगा.
- छोटे पशुओं में भेड़, बकरी, खरगोश से लेकर सूअर को भी पशुधन बीमा के तहत सुरक्षा कवर मिलेगा.
पशुधन बीमा पर सब्सिडी
अपने पशुओं को पशुधन बीमा योजना का सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिये राजस्थान के पशु किसान और पशु पालकों को एक निश्चित ब्याज दर का भी भुगतान करना होगा.
- इस योजना के तहत बीपीएल और एससी-एसटी वर्ग के पशुपालकों को 30 फीसदी ब्याज का भुगतान करना होगा, बाकी 70 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकरा करेगी.
- वहीं अन्य वर्ग के किसानों को पशुओं को बीमा का सुरक्षा कवच प्रदान करने पर प्रीमियम की दरों पर 50 फीसदी तक अनुदान दिया जायेगा.
पशुओं की कीमत का निर्धारण
दुधारु पशुओं को बीमा कवच प्रदान करने से पहले पशु के स्वास्थ्य और उनकी दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर ही उनकी कीमत का निर्धारण किया जायेगा.
- इस कड़ी में प्रति लीटर दूध देने वाली गाय पर न्यूनतम 3,000 रुपये और अधिकतम 40,000 रुपये होगी.
- प्रति लीटर दूध देने वाली भैंस पर न्यूनतम 4,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये रखी गई है.
- वहीं भार वाहक पशु में घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट की कीमत 50,000 रुपये तक होगी.
- छोटे पशुओं में सुअर, भेड़ और बकरी की कीमत 5,000 रुपये तक होगी.
पशुओं के बीमा पर प्रीमियम दर
'पशुधन बीमा योजना-राजस्थान' (Pashudhan Beema Yojana-Rajasthan) के तहत राज्य के पशुपालकों को 3 साल के लिये बीमा करवाने की सुविधा दी जा रही है. इसके लिये पशुपालकों को पशु की निर्धारित कीमत पर एक साल के लिये 4.42% प्रीमियम, 2 साल के लिये 7.90 फीसदी ब्याज और तीन साल के लिये 10,85 प्रतिशत ब्याज दर का भुगतान करना होगा.
- 'पशुधन बीमा योजना-राजस्थान' के तहत पशुओं का बीमा करवाने के लिये अपने नजदीकी जिले के पशुपालन विभाग (Animal Husbandry Department) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
- अधिक जानकारी के लिये https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in/home पर भी विजिट कर सकते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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