Pesticides: आज था आखिरी दिन, कृषि विभाग में दस्तावेज जमा नहीं किये तो नए साल में कीटनाशक विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी
उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने कीटनाशक दवा बेचने पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. कीटनाशक विक्रेताओं को डिग्री, डिप्लोमा दिखाने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी. दस्तावेज न दिखाने वालों पर कार्रवाई होगी.
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Pesticides Benefit: मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती के बाद बी और डी फार्मा का डिप्लोमा संचालक लगाते हैं. उनके सामने मजबूरी यह भी होती है कि बिना डिप्लोमा अप्लाई किए मेडिकल स्टोर पंजीकरण नहीं हो पाता है. वहीं, अब कीटनाशक दवाओं की बिक्री पर भी सख्ती कर दी गई है. उत्तर प्रदेश में बिना डिग्री या डिप्लोमा वाले कीटनाशक दवाओं की बिक्री नहीं कर पाएंगे. सभी जिलों में इस बाबत सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई हैं.
पंजीकरण कराने का था आज आखिरी दिन
उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इस संबंध में जिले के सभी कीटनाशक दवा विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए थे. अधिकारी ने बताया कि अब जिले में कीटनाशक दवाओं की जानकारी रखने वाले डिग्री धारक यह डिप्लोमा धारक ही कीटनाशक की दवा बेच सकेंगे. विक्रेता को डिग्री, डिप्लोमा जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था. जो विक्रेता डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए हैं. उनके खिलाफ नए साल में कार्रवाई की जाएगी.
राज्य सरकार के पास आ रही थीं शिकायतें
दरअसल, स्टेट गवर्नमेंट के पास काफी शिकायतें पहुंची थीं कि किसान कीटनाशक विक्रेता से दवा के बारे में जानकारी लेते हैं तो सही कीटनाशक नहीं मिल पाते हैं. किसान सही तरीके से कीटनाशक दवा नहीं छिड़क पाते हैं. इससे फायदा के बजाय नुकसान हो जाता है. इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने जारी किए थे कि सभी कीटनाशक दुकान संचालकों के पास संबंधित डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है.
ये डिग्री, डिप्लोमा मान्य
प्रदेश में कीटनाशक दवा बेचने के लिए दवा विक्रेता को काबिल होना भी जरूरी है. उसके को योग्य होना भी जरूरी है. अधिकारियों का कहना है कि कीटनाशक दवा सीधे तौर पर लोगों की सेहत से जुड़ा मसला है. यदि कीटनाशक दवा विक्रेता को सही जानकारी नहीं होगी तो यह लोगों की सेहत से खिलवाड़ होगा. इसलिए सभी कीटनाशक दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि विक्रेताओं के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से कृषि विभाग, जैव रसायन, जैव प्रोदयोगिकी की स्नातक डिग्री हो. इसके अलावा कृषि बागवानी का 1 वर्षीय डिप्लोमा से भी दवा बेच सकते हैं. सभी डॉक्यूमेंट को विभाग में दिखाना जरूरी है.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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