PMFBY Registration: देशभर में अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की लोकप्रियता बढ़ रही है. अब प्राकृतिक आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता, बल्कि कुछ ही दिनों में नुकसान की भरपाई मिल जाती है. एक तरह से देखा जाए तो ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है. पहले जो राज्य इस स्कीम से नहीं जुड़ना चाहते थे, अब वो भी इसके फायदे समझकर किसानों को इसका लाभ दिलाने की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच कई राज्यों में रबी फसलों की बुवाई का काम पूरा हो चुका है. अपनी फसलों को सुरक्षित करने के लिए अब किसानों को फसल का बीमा करवाने की हिदायत दी जा रही है.
सबसे खास बात ये है कि ऋणी यानी कर्जदार और पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान भी पीएम फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं. ज्यादातर राज्यों में रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन रखी गई है. राजस्थान में भी फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक किया जाएगा. इसके बारे में राज्य के किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार ने प्रचार रथ भी रवाना किए हैं.
बीमा के दावों से बढ़ी लोकप्रियता
राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जलपुर जिले के कवर का वास गांव से फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार रथों को हरी झंडी दिखा दी है. इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य में खरीफ सीजन 2021 और रबी सीजन 2021-22 में 4.5 करोड़ फसल बीमा पॉलिसी किसानों को वितरित की जा चुकी हैं. कृषि मंत्री ने बताया कि अनावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने 4 साल में 1.5 करोड़ फसल बीमा के पॉलिसी धारक किसानों को 17,000 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान किया है.
46,000 गांव में भू-रिकॉर्ड का एकीकरण
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने यह जानकारी भी दी कि राजस्थान के लगभग 46,000 गांव के भूमि रिकॉर्ड्स का एकीकरण करवाया गया है. राज्य में फसल की पैदावार के सही अनुमान के लिए 5 लाख से ज्यादा फसल कटाई के प्रयोग भी ऑनलाइन किए गए हैं.
इन फसलों का करवाएं बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी गई है. इस डेडलाइन तक किसान अपनी रबी फसलों- जौ, चना, मेथी, सरसों और गेहूं की बुवाई करने के बाद बीमा करवा सकते हैं. सरकार ने अलग-अलग फसल के लिए अलग-अलग प्रीमियल और क्लेम निर्धारित किया है. किसानों को अपनी रबी फसलों का बीमा करवाने के बाद सिर्फ आंशिक ब्याज देना होगा, जिसके बाद अगर फसल में प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होता है, तो केंद्र-राज्य सरकारों के साथ बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई करती है.
कहां करें संपर्क
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा करवाने के लिए PMFBY.Gov.in पर विजिट कर सकते हैं. किसान चाहें तो किसी रजिस्टर्ड बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, एजेंट, किसी भी बैंक की शाखा या सीएससी सेंटर पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं. बता दें कि रबी फसलों का बीमा करवाने पर किसान को ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, पाला पड़ना, और आगजनी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर अपनी बीमा कंपनी को बताना होगा.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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