PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश में लघु-सीमांत किसानों की आबादी ज्यादा है. इन किसानों को आर्थिक मजबूत प्रदान करने के लिए कई कृषि योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें शामिल है पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम किसान मानधन योजना. जहां पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. वहीं किसान पेंशन स्कीम के नाम से मशहूर पीएम किसान मानधन योजना के तहत लाभार्थी किसान को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है. अच्छी बात यह भी है कि अब से इन दोनों योजनाओं मे अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा. अगर पहले से ही पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) से जुड़े हैं तो बिना किसी मशक्कत के ही, किसान पेंशन योजना (Kisan Pension Scheme)से जुड़ सकते हैं. आइए बताते हैं कैसे?


बिना पैसे खर्च किए मिल जाएगी पेंशन
पीएम किसान मानधन योजना को किसान पेंशन योजना भी कहते हैं, जिसके तहत 18 साल से 40 साल तक के किसानों को शामिल किया गया है. इन किसानों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये हर महीने जमा करवाने होते हैं. जब किसान की उम्र 60 साल हो जाती है तो 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलना चालू हो जाती है. अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो अलग से कागजी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.


पीएम किसान योजना के दस्तावेजों से ही किसान पेंशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. इसके बाद, जब भी पीएम किसान की 2,000  रुपये की किस्त आएगी, तब पेंशन का अंशदान खाते में से कटवा सकते हैं, हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसान को एक फॉर्म भी भरना होता है.


हर साल मिलेंगे 42,000 रुपये
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी तरफ किसान पेंशन स्कीम में 55-200 रुपये महीने जमा करवाने होते हैं यानी कि सालाना  660-2400 रुपये सीधा बैंक खाते से कटवा सकते हैं. इसके बाद किसान के खाते में  सालाना 3,600 रुपये बचेंगे, लेकिन 60 साल के बाद किसान को हर साल 42,000 रुपये मिल जाएंगे, जिसमें हर महीने पेंशन के 3,000 रुपये और हर तिमाही में पीएम किसान के 2,000 रुपये. इस तरह किसान भी अपना बुढ़ापा आर्थिक तौर पर सुरक्षित कर सकते हैं. इससे किसी पर भी आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.


ये हैं आवश्यक दस्तावेज
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसानों ने अगर अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइन नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, खसरा-खतौनी के कागज और बैंक खाते का विवरण दिया है तो आरान से पीएम किसान मानधन योजना यानी किसान पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in या  www.pmkmy.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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