PM Kisan FPO Scheme: किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत हैं. ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और पीएम किसाम मानधन योजना का नाम टॉप पर आता है, लेकिन कुछ समय पहले ही सरकार एक नई स्कीम किसानों के बीच लेकर आई है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को एग्री बिजनेस से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना. यह पीएम किसान एफपीओ योजना है, जिसके तहत आवेदन करने वाले किसान को 15 लाख रुपये का सहायतानुदान दिया जाता है.
क्या है पीएम किसान एफपीओ योजना
भारत की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है. इनमें बड़ी संख्या में छोटे किसान भी शामिल है. किसानों का ये वर्ग आर्थिक तंगी के चलते समय पर फसल उत्पादन नहीं ले पाता. कई बार महंगे कृषि इनपुट्स भी कृषि कार्यों में चुनौती पैदा करते हैं.
ऐसी स्थिति में किसान उत्पादक संगठनों की मदद ली जा सकती है. यहां किसानों को खेती के लिए खाद, बीज, उर्वरक से लेकर कृषि मशीनें भी सस्ते और किफायती दामों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं. इतना ही नहीं, किसान उत्पादक संगठनों के जरिए किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिल जाते हैं.
यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो पीएम किसान एफपीओ स्कीम का लाभ ले सकते हैं. इस स्कीम में आवेदन करने से पहले एक किसान उत्पादक संगठन बनाना होगा, जिसमें कम से कम 11 किसान सदस्य हों. जब एफपीओ रजिस्टर हो जाता है तो योजना के नियमानुसार आवेदन करने पर एफपीओ के क्रियान्वयन के लिए सरकार 15 लाख रुपये ट्रांसफर कर देती है.
कहां करें आवेदन
प्रधानमंत्री किसान उत्पादन संगठन योजना (PM FPO Scheme) में आवेदन करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम www.enam.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज पर FPO के ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद Registration या Login का ऑप्शन आएगा.
- सबसे पहले Registration के विकल्प को चुनें.
- अब होम स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा. इसमें मांगी गई सभी जानकारियां भर दें.
- आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अटैच करें और फॉर्म सब्मिट कर दें.
- किसान चाहें तो इस काम में ई-मित्र केंद्र या जन सेवा केंद्र की मदद भी ले सकते हैं.
आवश्यक दस्तावेज
केंद्र सरकार ने देश में साल 2023-24 के दौरान 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. यदि आप भी किसान उत्पादक संगठन स्थापित करना या इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने पंजीकरण के लिए एफपीओ के प्रबंध निदेशक (MD) या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) या प्रबंधक का नाम, पता, ई-मेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर उपलब्ध करवाएं. आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी जैसे बाकी दस्तावेज भी सब्मिट करने होंगे. अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
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