PM Kisan Farmer's Details: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12वीं किस्त के 2,000 रुपये जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी कई किसानों के बैंक खातों में धनराशि नहीं पहुंची है. कई किसानों को ई-केवाईसी ना करवाने और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन ना होने के कारण 12वीं किस्त के 2,000 नहीं मिल पाए हैं. कुछ किसान अब तक अपनी डिटेल्स (PM Kisan Farmers Details) को सही नहीं करवा पाए हैं.
इस बीच ये भी जान लें कि लापरवाही के कारण किसानों को योजना से बाहर कर दिया गया. कहीं अगली बारी आपकी ना हो. इससे पहले ही अपनी डिटेल्स को सही कर लें. इसके लिये पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर हेल्प डेस्क (PM Kisan Help Desk) की सुविधा दी जाती है. अगर आपके भी आवेदन में नाम, पता, फोन नंबर, खाता संख्या जैसी गलतियां है तो इस आसान प्रोसेस को फॉलो करके ठीक कर सकते हैं.
इस तरह सुधारें गलती
पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान अपने आवेदन में तमाम गलती सुधारने के लिए ऑफिशियल पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.
- PM Kisan Scheme का होम पेज खुलते ही राइट साइड में Farmers Corner के ऑप्शन को सलेक्ट करें.
- इसके बाद Edit Aadhaar Details ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सही आधार नंबर दर्ज करें.
- इसके बाद Catcha Code डालकर Submit पर क्लिक कर दें.
- अगर किसान के नाम में गलती है यानी पीएम किसान के आवेदन और आधार कार्ड में भी अलग-अलग नाम है तो उसे भी किसान ठीक कर सकते हैं.
- इन गलतियों को सुधारने के लिये जन सेवा केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं.
- इसके बावजूद 12वीं किस्त में पहुंचने में देरी हो रही है तो अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
हेल्प डेस्क पर जाएं
पीएम किसान योजना के आवेदन के समय हुई गलतियों को सुधारने के लिये पीएम किसान की वेबसाइट पर हेल्प डेस्क का ऑप्शन दिया जाता है.
- यहां https://pmkisan.gov.in/UpdateAadharNoByFarmer.aspx पर किसान को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और एकाउंट नंबर का ऑप्शन दिया गया है.
- इनमें से जो भी डिटेल गलत हो, उस ऑप्शन को सलेक्ट करके सही नंबर भरना है. इसके बाद Get Details पर क्लिक करके गलती सुधार सकते हैं.
इन किसानों को नहीं मिलेगी 12वीं किस्त
ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद अब कई किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. इस बीच सिर्फ उन्हीं किसानों को 2,000 मिलेंगे, जिनके पास खुद की खेती योग्य जमीन है. पुश्तैनी जमीन पर खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जमीन किसान के नाम पर ना होके, दादा-परदादा के नाम पर होती है, जो इस दुनिया में नहीं होते. वहीं पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक मृतक किसान के नाम पर जमीन होने पर नई पीढ़ी को पीएम किसान का लाभ नहीं मिलता. ऐसे में जमीन अपने नाम करवाके योजना से जुड़ सकते हैं.
इसके अलावा आयकरदाता किसान, पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टड एकाउंटेंट और आर्किटेक, पूर्व या वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, पूर्व पालिकाध्यक्ष, केंद्र व राज्य सरकारों के विभाग में अधिकारी और सरकारी कर्मचारी को भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता. वहीं किसान परिवार में से भी पति, पत्नी और पुत्र में से किसी एक को ही 2,000 ट्रांसफर किये जाते हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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