PM Kisan Non-Beneficiary Farmer: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों को जोड़ा गया है. इस योजना के तहत हर साल दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme 2023) के तहत किसानों को 2,000 रुपये की 12 किस्त मिल चुकी हैं. अब 13वीं किस्त भी अगले साल ट्रांसफर की जाएगी. अभी तक कई किसानों को 12वीं किस्त का पैसा ही नहीं मिला. इसके लिए जल्द से जल्द केवाईसी और भू-आलेखों का सत्यापन करवाने की सलाह दी जा रही है.


इसी बीच कई किसानों के मन में से सवाल भी होता है कि क्या एक ही घर के दो भाईयों, भाई-बहनों या पति-पत्नी को पीएम किसान का पैसा मिल सकता है? तो इसका जवाब होगा 'नहीं'. एक परिवार का एक ही सदस्य पीएम किसान का लाभ ले सकता है. सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत कई नियम कानून बनाये है, जिसके तहत एक ही परिवार को दो लोगों को पीएम किसान का पैसा नहीं मिल सकता. ये नियमों के सख्त खिलाफ है, जो भी किसान ऐसा करता पाया जाता है तो उससे वसूली भी की जाएगी. एक ही परिवार के सदस्यों के अलावा नीचे दी गई लिस्ट में शामिल किसानों को भी पीएम किसान का पैसा नहीं दिया जाता है.


क्या कहते हैं नियम
पीएम किसान योजना के तहत सिर्फ देश के गरीब और छोटे किसानों को शामिल किया गया है. नियमों के मुताबिक, किसान के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य जमीन और भारतीय नागरिकता होनी चाहिए. पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए ये दोनों नियम सर्वोपरि हैं. कई बार ये भी सवाल उठता है कि क्या गैर-रैयत और भूमिहीन किसानों को पीएम किसान का पैसा क्यों नहीं मिलता और इन्हें कब शामिल किया जाएगा.


बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के मुताबिक, 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य जमीन का होना अनिवार्य है यानी सिर्फ छोटे-सीमांत किसानों को ही सरकार ने इस योजना से जोड़ा है. गैर-रैयात और भूमिहीन किसान शामिल नहीं है, इसलिए इन किसानों को पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा. अगर कोई किसान गलत तरीके से पीएम किसान का पैसा लेता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.


इन किसानों को भी नहीं मिलेगा पीएम किसान का पैसा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने किसानों के पात्रता निर्धारित की है. किसान इस योजना का गलत तरीके से लाभ ना लें, इसके लिए सरकार ने अपात्र किसानों की सूची (PM Kisan Non-Beneficiary List) भी जारी की है. ये किसान भी सम्मान निधि का पैसा नहीं ले सकते.



  • पट्टाधारक किसान या पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर रखा गया है.

  • अगर किसान के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, या फिर पीएम किसान योजना से जुड़ने के बाद जमीन का विस्तार किया है. ये लोग भी पात्रता से बाहर माने जाएंगे.

  • आयकरदाता किसान यानी इनकम टैक्स भरने वाले किसानों भी पीएम किसान योजना के हकदार नहीं होंगे.

  • जिन किसानों को 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन मिल रही है, वो भी गैर-लाभार्थी माने जाएंगे.

  • केंद्र या राज्य सरकार के तहत काम करने वाले हर वर्ग के सरकारी कर्मचारियों या सरकारी पेंशनभोगी किसान भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते.

  • जिन किसान परिवारों का सदस्य संवैधानिक पद पर कार्यरत हो. पूर्व या वर्तमान केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा का सदस्य, राज्य विधानसभा या विधान परिषद के पूर्व और नए सदस्य, नगर

  • निगम के पूर्व या नए मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और नए अध्यक्ष आदि भी हों, तब भी पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) से नाम हटा दिया जाएगा.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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