भारत सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को हर साल 6,000 रुपये के भुगतान के साथ मिलता है. यह धनराशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में किसानों को दी जाती है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है. देश के 11 करोड से अधिक किसानों को 18 किस्तों में इस योजना का लाभ मिल चुका है. केंद्र सरकार द्वारा किए गए सभी प्रयासों से 18वीं किस्तों में फायदा पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर अब 9.58 करोड़ हो गई है.
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर महीने में पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त के 2,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए. अब किसानों को 19वीं किस्त जारी होनी है, जिसका किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
पीएम किसान योजना का फायदा सभी किसानों को नहीं मिलता है. इस योजना का लाभ कुछ शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को ही मिलता है. वैसे सभी पात्र भू-धारी किसान, जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के फायदे से अछूटे हैं, वह पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं और फार्मर कॉर्नर के तहत सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बिना रजिस्ट्रेशन व शर्तों को पूरा किए योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
पीएम किसान के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के पास अपनी खेती की जमीन होनी चाहिए. आवेदक के नाम से जमीन का जमाबंदी एक फरचरी 2019 से पहले का होना चाहिए. उसका बैंक खाता आधार और एनपीसीएल से लिंक डीबीटी इनब्लेड होना आवश्यक है.
इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ
- जिन किसानों के परिवार में पहले से एक सदस्य इस योजना के लाभार्थी हो.
- खुद की खेती नहीं है.
- आवेदक की उम्र एक फरवरी 2019 को 18 वर्ष पहले नहीं होता है.
- आवेदक संस्थागत भूमि के मालिक हैं.
- आवेदक व परिवार के अन्य सदस्य एनआरआई है.
- परिवार के कोई सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन हैं या रहे हों.
- परिवार के कोई सदस्य केंद्र, राज्य के पूर्व व वर्तमान मंत्री रहे हैं.
- परिवार का कोई सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के वर्तमान व पूर्व सदस्य रहे हैं.
- परिवार का कोई सदस्य कार्यरत व सेवानिवृत केंद्रीय, राज्य सरकार के विभाग और क्षेत्रीय कार्यालय, लोक उपक्रम के पदाधिकारी, कर्माचारी, सरकार के तहत लगाकर, स्वायतता प्राप्त संस्थान के वर्तमान व पूर्व पदाधिकारी और कर्मचारी चतुर्थवर्गीय कर्मी को छोड़कर हों.
- परिवार का कोई सदस्य उपरोक्त कंडिका में वर्णित संस्थान के सभी सेवानिवृत कर्मी हों और जिनका मासिक पेंशन 10,000 रुपये या इससे अधिक है चतुर्थवर्गीयल कर्मी को छोड़कर.
- जिनके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले वर्ष में आयकर का भुगतान किया हो.
- परिवार का कोई सदस्य चिकित्सक, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट से संबंधित पेशवर निकाय से निबंधित हो और प्रैक्टिस कर रहे हों.
ईकेवाईसी होना जरूरी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेने के लिए ऑनलाइन ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है. इसके माध्यम से किसान अपने आधार कार्ड को योजना से लिंक कर सकते हैं, जिससे उनके खाते में सीधे राशि का ट्रांसफर होता है. किसान अपनी ईकेवाईसी करवाएं. इसके बिना योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
इन कार्यालयों में कर सकते हैं संपर्क
अधिक जानकारी के लिए अपने किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. एक परिवार के एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिल सकता है.
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