PM Kisan Beneficiary Status Check: केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये दिए  जाते हैं. ये रकम सीधा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में दो-दो हजार रुपये की 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है. अभी तक किसानों के बैंक खातों में 12 किस्तें पहुंच चुकी हैं और अब किसानों को अपनी 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. अटकलें लगाई जा रही है कि नए साल पर किसानों को 13वीं किस्त का भी तोहफा मिल सकता है. हाल ही में इस स्कीम से 1.86 करोड़ किसानों को हटा दिया गया है. इनमें कुछ अपात्र किसान और कुछ गलत तरीके से स्कीम का लाभ लेने वाले लोग हैं, जिन पर अब सरकार कार्रवाई कर रही है.


कई किसानों से पैसा वापस भी मंगवाया जा रहा है. गलत तरीके से पैसा उठाने वालों का बैंक खाता ब्लॉक कर दिया गया है. साथ ही, जो किसान पीएम किसान योजना  का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए भी ई-केवाईसी वेरिफिकेशन और भू-आलेखों का सत्यापन करने को कहा गया है. सरकार के सख्त निर्देश हैं कि जो भी किसान इन दोनों काम नहीं करवाएंगे, उनके बैंक खाते में पीएम किसाम सम्मान निधि योजना की 13 वीं किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी. अपने इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि वो कौन से किसान हैं, जो खेती करने के बावजूद पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते.


क्या कहते हैं नियम
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमानुसार 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन पर खेती करने वाले छोटे किसान ही 2,000 रुपये की किस्तें यानी सालाना 6,000 रुपये के हकदार होते हैं. इन किसानों के पास भारतीय नागरिकता का होना भी अनिवार्य है. ये योजना सिर्फ गरीब और छोटे किसानों के लिए ही है. इन किसानों को पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइट फोटो, मोबाइल नंबर, ई-केवाईसी, खेत का खसरा-खतौनी, राशन कार्ड और जमीन के कागजों का वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है. अधिक जानकारी के लिए pmkisan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं.


इन किसानों को नहीं किया शामिल
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए PM Kisan Samman Nidhi Yojana से जुड़ने के लिए पात्रता निर्धारित की है, ताकि कोई भी इस योजना का गलत तरीके से लाभ ना ले पाएं. इसके लिए सरकार ने अलग से



  • गैर-लाभार्थियों की लिस्ट भी जारी की है. आइए नजर डालते हैं इस लिस्ट पर.

  • पट्टाधारक किसान या पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले गैर-रैयत और भूमिहीन किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर रखा गया है.

  • 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर खेती करने वाले किसान भी PM Kisan Yojana का लाभ नहीं ले सकते.

  • पीएम किसान योजना से जुड़ने के बाद और जमीन खरीदकर खेती करने वाले किसान भी अपात्र माने जाते हैं.

  • इनकम टैक्स भरने वाले किसान भी संपन्न किसानों की लिस्ट में आते हैं, जो पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं ले सकते.

  • सरकारी या प्राइवेट स्कीम से 10,000 रुपये या उससे अधिक पेंशन लेने वाले किसान भी गैर-लाभार्थी माने जाते हैं.

  • अगर 2 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरी करते हैं तब भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते.

  • खुद किसान या किसान के परिवार का कोई भी सदस्य संवैधानिक पद पर कार्यरत हो.(पूर्व या वर्तमान केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा का सदस्य, राज्य विधानसभा या विधान परिषद के पूर्व और नए सदस्य, नगर निगम के पूर्व या नए मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और नए अध्यक्ष आदि) भी पीएम किसान योजना का पैसा नहीं ले सकते.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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