PM Kisan Land Record Verification: पीएम किसान की 12वीं किस्त भी 17 अक्टूबर को ट्रांसफर की जा चुकी है, जिसमें  8 करोड़ से अधिक किसानों को 16 करोड़ से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई थी. अब एक बार फिर से देश के करोड़ों किसानों को 13वीं किस्त का इंतजार है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में समय से पहले सम्मान निधि जारी होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कृषि मंत्रालय ने कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया, लेकिन गाइडलाइंस जरूरी जारी कर दी है, जिनमें पीएम किसान के लाभार्थी किसान और नए किसानों को कुछ डोक्यूमेंट्स अपडेट करवाने होंगे. इन किसानों को अब से ई-केवाईसी और लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के जरिए अपनी पात्रता को सिद्ध करना होगा. इस स्कीम में बढ़ते धोखाधड़ी और अनियमित मामलों के मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है, जिसे सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी जा रही है.


इस बार भी देरी से मिल सकती है 13वीं किस्त
कई राज्यों में अभी तक भूमि रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन यानी किसानों के भू-आलेखों/जमीन के कागजों का सत्यापन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में किस्तें अटकी हुई हैं. इस प्रोसेस को पूरा करना बेहद आसान है. किसान को बस अपने इलाके के पटवारी जिला/ब्लॉक के कृषि अधिकारियों से संपर्क करना होगा. इसके लिए अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय मे संपर्क कर सकते हैं. पात्र किसान जितना जल्दी ये काम करवाएंगे, पैसा भी उतना ही जल्दी बैंक खाते में ट्रांसफर होगा.


ये दस्तावेज अनिवार्य हैं
चाहे पुराने किसान हों या नए आवेदक. हर किसी के लिए आधार कार्ड से लेकर लैंड सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया है. इन डोक्यूमेंट्स में नाम, उम्र, लिंग और श्रेणी (अगर एससी-एसटी हैं तो प्रमाण पत्र), आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और खेत का खसरा या बी-1 की कॉपी या अन्य खेती की जीमन पर किसान के मालिकाना हक को प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज भी अनिवार्य है.


ई-केवाईसी करवा लें
आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कई राज्यों में हजारों किसानों का पैसा सिर्फ ई-केवाईसी ना करवाने की वजह से अटका है. किसानों को लगातार जागरुक किया जा रहा है. मात्र 15 रुपये में किसी भी ई-मित्र केंद्र, वसुधा केंद्र, साइबर कैफे या सीएससी सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी अपडेट करना सकते हैं. जो भी किसान पीएम किसान योजना में पंजीकृत हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया एक दम अनिवार्य है. अब ये सुविधा pmkisan.gov.in के पोर्टल पर भी दी गई है, जहां कुछ ही सेकैंड में ओटीपी आधारित ई-केवाईसी कर सकते हैं. 


कौन नहीं ले सकता पैसा
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के मुताबिक, संपन्न परिवारों के किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है या जो छोटे किसानों की श्रेणी में नहीं आते, वो इस योजना के पात्र नहीं हैं. इस योजना का लाभ सिर्फ 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन वाले किसानों को मिलता है. किसान के पास भी खुद की जमीन का होना अनिवार्य है. गैर-रैयत यानी पट्टाधारक किसान भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते. डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स, वकील, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, संपन्न होने के बावजूद सरकारी पैसा पर आश्रित लोग, संवैधानिक पदों पर कार्यरत या उनके परिवार के लोग, 10,000 या उससे ज्यादा पेंशन धारकों को गैर-लाभार्थी माना गया है.


Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.


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