PM Kisan Beneficiary list 2022: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किसानों के सम्मान की योजना (PM Kisan Scheme) कहते हैं, जिसके तहत सालाना ₹6000 की सहायता राशि सीधा करोड़ों किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना के तहत हर 4 महीने के अंतराल पर ₹2000 की किस्त किसानों को भेजी जाती है, जिससे किसानों को खेती-किसानी के छोटे-मोटे खर्चे निपटाने में मदद मिल सके. अभी तक पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों के खाते में 11 किस्तें ट्रांसफर (PM Kisan 11th Installment) की जा चुकी हैं, जिसके बाद 12वीं किस्त (PM Kisan 12th Installment) का बेसब्री से इंतजार हो रहा है.


इन रुझानों के बीच आज भी भारत के कई किसान ऐसे भी हैं, जिनके बैंक खातों में पीएम किसान योजना की राशि ट्रांसफर (PM Kisan 12th Installment Transfer date) नहीं की जाती. पीएम किसान योजना के ताजा नियमों (PM Kisan Eligibility Rules) के मुताबिक, एक संयुक्त किसान परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को 6000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है.


क्या पति पत्नी को मिलेगा पीएम किसान का पैसा 
अकसर भारत के किसानों का यही सवाल रहता है कि यदि किसान परिवार में पति और पत्नी दोनों खेती करते हैं तो क्या दोनों को दो-दो हजार रुपये की किस्तें दी जायेंगी. इस मामले में पीएम-किसान के नियम बताते हैं कि एक संयुक्त किसान परिवार में चाहे जितने लोग खेती करते हैं, लेकिन 6000 रुपये सिर्फ एक ही सदस्य के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जायेंगे.


दरअसल पीएम किसान योजना के तहत की सम्मानि निधि का पैसा उस लाभार्थी किसान के बैंक खातों को दिया जाता है, जिसके नाम पर खेती योग्य जमीन होती है. इस मामले में यदि पति और पत्नी अलग-अलग जमीन पर खेती करते हैं तो उनके लिए पीएम किसान के नियम अलग रहेंगे, लेकिन एक ही जमीन पर पूरा परिवार खेती करता है तो सिर्फ एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा.


किसानों पर हो रही है कार्यवाही
पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त के ट्रांसफर होने के बाद धोखाधड़ी के कई मामले सामने आये हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई किसानों ने नियमों के खिलाफ जाकर गलत तरीके सेदो-दो हजार रुपये की किस्तों का लाभ लिया है. ऐसे किसानों पर योजना के नियम और शर्तों का उल्लंघन करने के जुर्म में कार्यवाही की जा रही है. कई मामलों में देखा गया है कि एक ही जमीन पर एक ही किसान परिवार के भाइयों और पति-पत्नियों और यहां तक की मुर्दे किसानों के बैंक खातों में भी ₹2000 की किस्तें ट्रांसफर हुई है.


ऐसे किसानों और किसान परिवारों को सरकार की तरफ से लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं. पीएम किसान योजना के नोटिफिकेशन में साफ-साफ दर्ज किया गया है कि पति-पत्नी दोनों से स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिये केंद्र सराकर ने केवाईसी को भी अनिवार्य कर दिया है, ताकि हर लाभार्थी किसान की स्पष्ट जांच और पात्रता का स्पष्टीकरण हो सके.


इन किसानों को नहीं मिलता योजना का लाभ
केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के लिये पात्रता निर्धारित की है, जिसके तहत सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों या कम जमीन पर ही गुजर-बसर करने वाले किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है. इसके अलावा कई किसान ऐसे भी हैं जो आज भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले पाते. इन किसानों की सूची में ज्यादातर समृद्ध किसान होते हैं.



  • यदि एक संयुक्त किसान परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स जमा करता है तो उस किसान के किसी भी सदस्य को पीएम किसान योजना के तहत ₹6000 की सहायता राशि नहीं दी जायेगी.

  • जिन किसानों के पास अपनी कृषि योग्य जमीन नहीं है या पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते हैं, उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता (Pm Kisan Scheme Eligibility) से बाहर रखा गया है.

  • यदि किसानों की खेती योग्य जमीन-जायदाद पुरखों के नाम या दादा-पिता के नाम पर होती है. ऐसी परिस्थितियों में भी किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता.

  • यदि खेती योग्य जमीन के मालिक सरकारी नौकरी में है या किसान खेती के साथ-साथ सरकारी नौकरी भी करते हैं, तब भी सम्मान निधि की राशि किसान को नहीं दी जायेगी.

  • इसी के साथ, खेती योग्य जमीन के मालिक रजिस्टर्ड, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और सीए आदि अच्छे पदों पर नौकरी करते हैं, तब भी वे पीएम योजना (PM Kisan Scheme) के उम्मीदवार नहीं होंगे.

  • सालाना ₹10000 या उससे अधिक पेंशन का लाभ लेने वाले किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ नहीं दिया जाता है.


Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.


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