Pension Scheme: आज के अनिश्चितताओं के दौर से सबक लेकर हर कोई अपने भविष्य तो सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन कई बार कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण सेविंग्स नहीं हो पातीं. कई लोग नौकरी-पेशे में होने के बावजूद भविष्य के लिए निवेश नहीं कर पाते. कई लोगों को निवेश की योजनाओं को समझने या धोखाधड़ी का खतरा होता है. ऐसे में आप प्रधानमंत्री वय बंदना योजना में आवेदन कर सकते हैं. इस स्कीम में निवेश करके आप अपने भविष्य और पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी वृद्धावस्था के दौरान हर महीने एक निश्चित दर से पेंशन हासिल कर सकते हैं. अच्छी बात यह भी है कि पति-पत्नि दोनों को साथ में मिलकर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश करने की सहूलियत दी जाती है, जिसे आगे जाकर दोनों साथ में लाभ ले सकते हैं.
किसे मिलता है इस योजना का लाभ
भारतीय जीवन बीमा निगम(LIC) ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना चलाई है, जिसके तहत एकमुश्त निवेश करने पर मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक पेंशन दी जाती है. देश के सभी सामान्य नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं और रिटायमेंट के बाद अपनी पैसों से जुड़ी आवश्यकताओं को आत्मनिर्भरता से पूरा कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को पहले 4 मई 2017 से 31 मार्च 2020 तक के लिए जारी किया गया था, लेकिन अब 31 मार्च तक की अवधि के लिए आवेदन खोल दिए गए हैं.कोई भी 60 साल से उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक 1.62 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं, जिसके बदले में 10 साल तक 7.40 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिलता है.
क्या हैं योजना के नियम
- प्रधानमंत्री वय वंजना योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन पाने के लिए 1.62 लाख रुपये का निवेश करना होगा.
- इस स्कीम में अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं, जिसके बाद हर महीने 9,250 रुपये की पेंशन दी जाती है.
- इस योजना की अवधि 10 साल है, जिसके बाद निवेश की गई राशि वापस हो जाती है.
- आप चाहें तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए निवेश के 3 साल बाद अधिकतम 75% तक लोन भी ले सकते हैं.
आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आवेदन करने के लिए इन दस्तावेजों का होना अनिवार्य है.
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
कहां करें आवेदन
आप भी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बीमा पॉलिसी प्लस पेंशन सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो अपनी नजदीकी LIC शाखा में संपर्क कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए टोलफ्री नंबर- 1800-227-717 या 022-678191290 पर भी संपर्क करके लाभ ले सकते हैं.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
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