PM Fasal Bima Yojana In India: पिछले साल बाढ़, बारिश और सूखे ने किसानों को नुकसान पहुंचाया. ये साल भी किसानों के लिए बेहद संकट भरा रहा. इस साल मार्च के सीजन में जहां गेहूं और सरसों की कटाइ्र चल रही थी. वहीं आसमान से हुई बारिश ने किसानों की कमाई के अरमानों को धो दिया. किसान केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक तौर पर मदद मांगता है. वहीं, बीमा फसल योजना भी किसानों के लिए बेहद लाभकारी है. केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है किसान सही में फसल पात्र है यानि उसके नुकसान होने की पुष्टि हो जाती है तो किसान को बीमा जरूर मिलता है. 


ले सकते हैं पीएम फसल बीमा योजना का लाभ


साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी. तब से अभी तक करोड़ों की संख्या में किसान योजना का लाभ ले सकते हैं. अधिक से अधिक किसान इसका लाभ ले सकें. इसके ऑनलाइन सिस्टम को काफी सहूलियत भरा कर दिया है. अभी भी बारिश और ओलावृष्टि पड़ रही है. ऐसे किसान अभी भी योजना का लाभ ले सकते हैं. 


कब लें योजना का लाभ?


किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए बेहद आसान टिप्स फॉलो करने होंगे. प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की बोनी नहीं हो पाई है तो मुआवजा मिलता है. ओला, जलभराव और लैंड स्लाइड जैसी स्थिति में भी मुआवजा दिया जाता है. ऐसी घटनाओं को बीमा योजना के तहत स्थानीय आपदा मानकर मुआवजा दिया जाता है. किसान फसल काटकर सूखने के लिए खेत में रख देते हैं. कटाई के 14 दिन बाद तक बारिश या अन्य वजह से आपदा के कारण फसल को नुकसान होता है तो भी मुआवजे के हकदार होंगे. 


72 घंटे में देनी होती है सूचना


फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पहली शर्त ये है कि किसान को नुकसान होते ही 72 घंटे में बीमा कंपनी और स्थानीय कृषि विभाग को सूचना देनी होती है. यदि सूचना नहीं दी जाती है तो आवेदन मान्य नहीं होगा. सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी, बैंक और कृषि विभाग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. 


यहां करें आवेदन


आवेदन करने के लिए शर्त होती है कि फसल का नुकसान 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान होना चाहिए. इसके बाद ही किसान आवेदन कर सकते हैं. यदि योजना के बाद यहां क्लिक कर जानकारी ली जा सकती है.   


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